Saturday, May 16, 2026
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मध्यप्रदेश

विधानसभा कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 62 करने का आएगा विधेयक

भोपाल। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 करने के बाद अब विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के लिए विधेयक लाया जाएगा। संसदीय कार्य विभाग यह विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत करेगा। इसके लिए मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय सेवा अधिनियम 1981 में संशोधन किया जाएगा।

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सरकार द्वारा 31 मार्च से अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा दो साल बढ़ाने के बाद धीरे-धीरे निगम, मंडल, प्राधिकरण सहित अन्य संस्थाओं ने सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी है। विधानसभा सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारियों की सेवाएं मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय सेवा अधिनियम से संचालित होती है।

इसमें अभी सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल है। इसे संशोधित करने के लिए विधेयक लाना होगा। संसदीय कार्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि इसके लिए संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार हो गया है। इसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा के मानसून सत्र में रखा जाएगा।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम

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