मध्यप्रदेश

राहत भरा आदेश: पुराने अतिथि शिक्षकों को काम पर वापस लें-HIGH COURT

सीधी। हाईकोर्ट ने जिले के 15 अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरा आदेश जारी किया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा है कि यदि पूर्व मे कार्यरत अतिथि शिक्षक कार्यं करने के इच्छुक है तो उन्हें कार्यं करने दें। यदि उनकी नियुक्ति उपरांत जगह रिक्त रहती तो नये आवेदन कर्ता को मौका दें।

बता दे कि शासन द्वारा 7 जुलाई को जारी आदेश के खिलाफ जिले 15 अतिथि शिक्षकों ने हाई कोर्ट की शरण ली थी और उन्हें कोर्ट से राहत भरा आदेश प्राप्त हुआ है। याचिकाकर्ता में जिला अध्यक्ष  रविकांत गुप्ता, उपाध्यक्ष शशांक द्विवेदी, संयोजक जितेन्द्र गौतम, सचिव राकेश कुमार मिश्रा, राकेश सिह सेंगर, राकेश शुक्ला, किरण सिंह आदि शामिल थे।
इनका कहना
जिले के किसी भी अतिथि शिक्षक को हम बाहर नही होने देंगे इसके लिये हमे आमरण अनशन या कोर्ट की शरण लेनी पड़े।
रविकांत गुप्ता
जिला अध्यक्ष, अतिथि शिक्षक संघ सीधी

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