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अब पालतू कुत्तों का होगा ‘आधार’, रजिस्ट्रेशन से चूके तो भरना होगा जुर्माना

बैंगलुरू। एक तरफ जहां देश में आधार कार्ड की उपयोगिता और सुरक्षा को लेकर बहस चल रही है। दूसरी तरफ ब्रृहत बैंगलुरू महानगर पालिका( BBMP) ने शहर के कुत्तों के लिए ऐसा ही एक सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर ली है।

बीबीएमपी ने शहर में मौजूद पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने की सूरत में जुर्माना लगेगा। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद, बैंगलुरू महानगर पालिका कुत्तों के कॉलर पर एक चिप लगाएगी, ताकि उसके आने-जाने पर नजर रखी जा सके। बीबीएमपी के इस प्रस्ताव पर कर्नाटक सरकार ने भी मुहर लगा दी है। इस पर इसी महीने से अमल भी शुरू हो जाएगा।

माइक्रो चिप से रखी जाएगी पेट्स पर नजर

पालतू कुत्तों के कॉलर पर लगने वाली माइक्रोचिप जीपीएस से लैस होगी। जिसमें कुत्ते का नाम, उसकी उम्र, किस नस्ल का है और कब वैक्सीनेशन कराना है। ये तमाम जानकारियां होंगी। ये जानकारी महानगर पालिका के पास जमा रहेगी।

बीबीएमपी ने पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए रेट भी फिक्स कर दिए थे। एक कुत्ते के रजिस्ट्रेशन के लिए 250 रूपए, दो के लिए पांच सौ और तीन कुत्तों को रजिस्ट्रर्ड कराने के लिए एक हजार रुपए की दर फिक्स की गई थी। हालांकि सरकार ने महानगर पालिका के रजिस्ट्रेशन के इस रेट को ज्यादा मानते हुए उसमें कमी कर दी।

उसके बाद बीबीएमपी ने लायसेंस की कीमत घटाकर 110 रूपए कर दी, जिसे सरकार ने भी मंजूरी दे दी।

रजिस्टर्ड ने नहीं कराया तो लगेगा जुर्माना

नए नियमों के मुताबिक, अगर कुत्तों के मालिकों ने लायसेंस नहीं लिया तो बीबीएमपी एक हजार रुपए का जुर्माना लगाएगी। अगर जुर्माने की राशि नहीं चुकाई जाएगी तो बीबीएमपी उस कुत्ते को घर से ले जाएगी। हालांकि मालिक के पास 72 दिन का वक्त होगा कि वो राशि चुकाकर अपने पालतू कुत्ते को घर ले जाएं। इसके बाद भी अगर मालिक जुर्माना नहीं चुकाता है तो महानगर पालिका उस कुत्ते को पेट सेंटर पर भेज देगी।

इसके अलावा एक घर में तीन पेट्स रख सकेंगे। वहीं अपार्टमेंट में सिर्फ एक ही पालतू कुत्ता रखने की आजादी होगी। बीबीएमपी की मानें तो, शहर के 198 वार्ड में कुल 505 पालतू कुत्ते ही रजिस्टर्ड हैं।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम

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