Site icon Yashbharat.com

निगमाध्यक्ष मनीष पाठक के चुनाव को लेकर लगी याचिका खारिज

IMG 20230905 WA0026

कटनी। नगर निगम चुनाव में रामनिवास सिंह वार्ड के पार्षद चुनाव में नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक की जीत को लेकर लगी चुनावी याचिका को न्यायलय ने खारिज कर दिया। नगर निगम चुनाव के परिणाम आने के बाद उन परिणाम से असंतुष्ट होकर रामनिवास सिंह वार्ड से कांग्रेसी प्रत्याशी रहे राजेश जाटव ने कोर्ट में एक चुनावी याचिका दर्ज कराई थी जिसमे चुनाव परिणाम को लेकर कहा गया था की राम निवास सिंह वार्ड से विजयी बीजेपी प्रत्याशी मनीष पाठक ने गलत तरीके से चुनाव लड़कर जीत हासिल की है

याचिकाकर्ता राजेश जाटव द्वारा नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक के विरुद्ध न्यायालय षष्ठम जिला न्यायाधीश कटनी जिला कटनी म.प्र. समक्ष श्री मान् डी. के सिंह साहब ने सुनवाई के बाद से
आज इस याचिका को खारिज कर दिया है न्यायालय ने कहा है की याचिका कर्ता राजेश जाटव द्वारा धारा 441 नगर पालिक अधिनियम 1956 के प्रावधानो के अनुसार चुनावी याचिका दायर नही की है। फलताः चुनाव याचिका को खारिज किया जाता है
मनीष पाठक की तरफ से पूरे मामले की पैरवी एडवोकेट मनु तिवारी और विकास कनोजिया ने की थी ।

Exit mobile version