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जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चुनावी ड्यूटी करने से इंकार नहीं कर सकते सरकारी कर्मचारी

जबलपुर। सरकारी कर्मचारी चुनावी ड्यूटी करने से इंकार नहीं कर सकते। चुनावी ड्यूटी राष्ट्रीय सेवा है, इसलिए सरकारी कर्मचारी होने के नाते चुनावी कार्यों से इंकार नहीं कर सकते। ये सख्त फैसला जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनाया है।

जबलपुर हाईकोर्ट में 14 प्रोफेसर ने याचिका दायर कर चुनावी ड्यूटी से छूट की मांग की थी।

जानकारी के मुताबिक जबलपुर हाईकोर्ट में 14 प्रोफेसर ने याचिका दायर कर चुनावी ड्यूटी से छूट की मांग की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए फैसला दिया कि चुनावी ड्यूटी राष्ट्रीय सेवा है और कोई भी सरकारी कर्मचारी इससे इंकार नहीं कर सकता।

हाईकोर्ट के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि कई स्थानों पर सरकारी कर्मचारी चुनावी ड्यूटी करने से बचते हैं और चुनावी कार्यों से मुक्त होने के लिए कई तरह के कारण बताते हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारी चुनावी ड्यूटी करने से इंकार नहीं कर सकेंगे।

हाईकोर्ट ने चुनाव ड्यूटी में छूट की याचिका को खारिज कर दिया है।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम

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