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एग्जिट पोल के प्रसारण पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक

जबलपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम एवं तेलंगाना की विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए 12 नवंबर को पूर्वान्ह 07 बजे से 07 दिसम्बर 2018 को अपरान्ह 5.30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के संचालन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

आयोग द्वारा इस संबंध में दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 12 नवंबर एवं 20 नवंबर को, मध्यप्रदेश और मिजोरम में 28 नवंबर तथा राजस्थान और तेलंगाना राज्य में 07 दिसंबर को मतदान कराया जाना है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126-क के प्रावधानों के अनुसार, इस अवधि के दौरान कोई एग्जिट पोल आयोजित करना और उसका परिणाम प्रकाशित करना एवं प्रचारित करना, आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि तक प्रतिबंधित है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-126-क के अंतर्गत 12 नवंबर को पूर्वान्ह 07 बजे से 07 दिसम्बर को अपरान्ह 5.30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के संचालन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया है कि इन राज्यों के विधानसभा निर्वाचन के प्रत्येक चरण में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

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