नगर के हर जलकर उपभोक्ता तक पहुंचे 50 प्रतिशत छूट का लाभ – निगमायुक्त,कार्यालय तक सीमित न रहे योजना,प्रचार-प्रसार के साथ घर-घर चलाए संपर्क अभिया
जलकर विशेष राहत योजना की समीक्षा में निगमायुक्त की सख्ती, बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित रहने पर दो वसूलीकर्ता को थमाया नोटिस
योजना के तहत 50 प्रतिशत बकायेदारी जमा नहीं करने पर होगी नल कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही
कटनी। वर्षों से बकाया जलकर और उस पर बढ़ती ब्याज राशि के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से परिषद निर्णय अनुसार नगर निगम द्वारा लागू विशेष वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ प्रभावी ढंग से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए निगम प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। योजना के तहत पात्र उपभोक्ता कुल बकाया जलकर राशि का 50 प्रतिशत एकमुश्त जमा कर शेष 50 प्रतिशत की छूट का लाभ ले सकते हैं। सीमित अवधि 10 सितंबर 2026 तक के लिए लागू इस योजना का लाभ प्रत्येक पात्र उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए राजस्व एवं जलप्रदाय अमले को परिणाममूलक अभियान चलाने के निर्देश निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
6,300 उपभोक्ताओं पर 52 करोड़ का बकाया
गुरुवार शाम आयोजित समीक्षा बैठक में सहायक राजस्व अधिकारी सागर नायक ने बताया कि नगर के लगभग 6,300 उपभोक्ताओं पर विगत वर्षों का करीब 52 करोड़ रुपये जलकर बकाया है। योजना के तहत निर्धारित दैनिक वसूली लक्ष्य की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर निगमायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बकायेदार उपभोक्ताओं की सूची के आधार पर प्रभावी संपर्क अभियान चलाने तथा पात्र उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए राजस्व एवं जलप्रदाय की संयुक्त टीमों को सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए।
अनुपस्थित वसूलीकर्ताओं को नोटिस
निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि योजना के क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी स्तर पर
लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बिना पूर्व अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले दो वसूलीकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही दैनिक वसूली लक्ष्य की नियमित समीक्षा करते हुए कार्य में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
नल कनेक्शन होंगे विच्छेदित
निगमायुक्त ने कहा कि विशेष राहत योजना का लाभ सीमित अवधि के लिए ही उपलब्ध है और इसका लाभ दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसे उपभोक्ता जो योजना के तहत छूट प्राप्त कर निर्धारित बकाया 50 प्रतिशत राशि निगम कोष में जमा नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार नल कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। उन्होंने जलकर वसूली और नल कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई समानांतर रूप से जारी रखने के भी निर्देश दिए।
कार्यालय तक सीमित न रहे योजना
निगमायुक्त ने कहा कि योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत उपलब्ध कराना है, इसलिए इसका प्रचार केवल निगम कार्यालयों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने मुनादी, जनसंपर्क सहित अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा उपभोक्ताओं को SMS के माध्यम से उनके बकाया जलकर और मिलने वाली छूट की राशि की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
घर बैठे भी ले सकते हैं योजना का लाभ
सहायक राजस्व अधिकारी सागर नायक ने बताया कि उपभोक्ता निगम के सिटीजन पोर्टल के माध्यम से घर बैठे योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए कुल बकाया जलकर राशि का 50 प्रतिशत एकमुश्त डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा किया जा सकता है। निर्धारित राशि जमा करने के बाद शेष 50 प्रतिशत बकाया पर योजना के अनुसार छूट का लाभ मिलेगा।
संयुक्त रूप से करें कार्य
बैठक में निगमायुक्त ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि जलकर एवं re राजस्व का अमला बकायेदार उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें योजना की समय-सीमा, पात्रता और आर्थिक लाभ की स्पष्ट जानकारी दी जाए, ताकि कोई भी पात्र उपभोक्ता जानकारी के अभाव में योजना के लाभ से वंचित न रहे।
बैठक में राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक, सहायक यंत्री मृदुल श्रीवास्तव, सहायक राजस्व अधिकारी सागर नायक सहित राजस्व एवं जलप्रदाय विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
