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स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बेचने वालों पर कसा शिकंजा, माधवनगर में चला विशेष चेकिंग अभियान

मुख्य सचिव के निर्देश: 6 साल के हर बच्चे का हो स्कूल में एडमिशन, स्वास्थ्य सेवाओं की संवेदनशीलता से करें मॉनिटरिंग

मुख्य सचिव के निर्देश: 6 साल के हर बच्चे का हो स्कूल में एडमिशन, स्वास्थ्य सेवाओं की संवेदनशीलता से करें मॉनिटरिंग

स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बेचने वालों पर कसा शिकंजा, माधवनगर में चला विशेष चेकिंग अभियान

कटनी। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने और विद्यार्थियों को इनके दुष्प्रभावों से बचाने के लिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत माधवनगर क्षेत्र में जांच अभियान चलाया गया।

दुकानदारों को दी गई सख्त चेतावनी

जिला नोडल अधिकारी डॉ. चांदनी रिमझा और पुलिस बल की टीम ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, डायमंड स्कूल, शिकागो पब्लिक स्कूल और मॉडल पब्लिक स्कूल के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण किया। कोटपा (COTPA) अधिनियम, 2003 की धारा 6(ब) का हवाला देते हुए पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान की 100 गज की परिधि में तंबाकू या सिगरेट बेचना प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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