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MP में लकड़ी कटाई के नियम बदले, अब निजी ज़मीन पर मिलेगी छूट; पेड़ कटाई के लिए तहसील नहीं, अब पंचायत और ऑनलाइन पोर्टल से मिलेगी परमिशन

MP में लकड़ी कटाई के नियम बदले, अब निजी ज़मीन पर मिलेगी छूट; पेड़ कटाई के लिए तहसील नहीं, अब पंचायत और ऑनलाइन पोर्टल से मिलेगी परमिशन । मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी भूमि पर पेड़ काटने की अनुमति अब आनलाइन दी जाएगी। अभी तक सरपंच को इसके अधिकार थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सरपंचों के इस अधिकार को वापस लेकर स्थगित कर अनुमति की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है।

पंचायतराज संचालक छोटे सिंह ने सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र भेजकर कहा है कि अब ग्रामीणों की निजी भूमि पर पेड़ों की कटाई की अनुज्ञा संबंधी प्रक्रिया पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी।

Usha Pamnani

20 वर्षों से डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता में देश-विदेश, फ़िल्म, खेल सहित सामाजिक खबरों की एक्सपर्ट, वर्तमान में यशभारत डॉट कॉम में वरिष्ठ जिला प्रतिनिधि

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