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शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव व कलेक्टर इंदौर पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता व उसकी बहन को निशुल्क शिक्षा से जुड़े मामले में सरकार द्वारा लगातार मोहलत देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई।

इसी के साथ प्रदेश के मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव व कलेक्टर इंदौर पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।

हाई कोर्ट ने तीनों अधिकारियों को हाई कोर्ट रजिस्ट्री में निजी तौर पर जुर्माने की राशि जमा कराने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। हाई कोर्ट ने इंदौर के विद्यासागर स्कूल प्रबंधन को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम