Wednesday, May 13, 2026
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Primary Teacher Promotion: कटनी जिले के 417 प्राथमिक शिक्षकों को मिली प्रथम क्रमोन्नति, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश

Primary Teacher Promotion: कटनी जिले के 417 प्राथमिक शिक्षकों को मिली प्रथम क्रमोन्नति, जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया।  म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा उपरांत जिले के 417 प्राथमिक शिक्षकों को 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सशर्त प्रथम क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी श्री पी.पी.सिह द्वारा जारी आदेशानुसार 417 प्राथमिक शिक्षकों को वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 3200 (लेवल-8) का लाभ प्रथम क्रमोन्नती की पात्रता अवधि से स्वीकृत किया गया है।

     जिला शिक्षा अधिकारी श्री पी.पी.सिह द्वारा जारी ओदश के अनुसार उक्त लोक सेवकों के विरूद्ध विभागीय जांच, अपराधिक प्रकरण, शास्ति का प्रभाव, निलंबन लम्बे समय से अनाधिकृत अनुपस्थित, गबन हानि, न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर उक्त क्रमोन्नति वेतनमान का आदेश उनके लिये स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

इसके बाद भी लाभ प्रदाय किये जाने पर संकुल प्राचार्य, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तरदायित्व होगा। लोक सेवक द्वारा नियमित पदोन्नति का परित्याग इंकार किया हो अथवा संस्था में पदभार ग्रहण करने संबंधी आदेश का अनुपालन नहीं किया हो तो उक्त आदेश लागू नही होगा। पदोन्नति से इंकार किये जाने पर, संबंधित लोक सेवक से लिखित में जानकारी प्राप्त कर उक्ताशय की पृविष्टी सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जायेगी।

     उक्त क्रमोन्नति आदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) के लिये है, जो कि निकाय के अधीन अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों के लिये लागू नहीं होगा। यदि उक्त लोक सेवक की राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति नहीं हुई है तो उनके लिये आदेश प्रभावशील नहीं होगा। संबंधित लोक सेवक को उक्त क्रमोन्नति का वास्तविक लाभ वेतन नियमन की जांच संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा जबलपुर संभाग जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा।

संकुल प्राचार्य, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि उक्तानुसार शर्तों में वर्णित शासन निर्देशों के अनुसार संबंधित के मूल अभिलेख से तिथियों, जानकारी से मिलान करें, यदि किसी प्रकार की विषम परिस्थिति पाई जाती है तो क्रमोन्नति का लाभ न देते हुए तत्काल अपने अभिमत एवं अभिलेखों सहित जिला शिक्षा अधिकारी कटनी को प्रतिवेदित करना होगा। प्रथम क्रमोन्नती की पात्रता अवधि से पूर्व यदि लोक सेवक सेवा निवृत्त अथवा मृत हो चुके है, तो उक्त क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम