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तहसीलदार 10 दिन के भीतर अपना पक्ष रखें अन्यथा ….

तहसीलदार 10 दिन के भीतर अपना पक्ष रखें अन्यथा ....

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कटनी। राजस्व महाअभियान में रूचि नहीं लेने पर तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया को संभागायुक्त ने जारी किया नोटिस कटनी। जबलपुर संभाग के संभागायुक्त अभय वर्मा ने राजस्व महाअभियान के दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण में रूचि नहीं लेने के कलेक्टर अवि प्रसाद के भेजे प्रस्ताव के आधार पर नोटिस जारी कर जिले की रीठी तहसील की तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया को 10 दिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिए है।

राजस्व महाअभियान के अंतर्गत तहसीलदार रीठी के कार्यो की विगत दिवस की गई समीक्षा के दौरान तहसील रीठी में नक्शा तरमीम का 65 हजार 928 निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 5 हजार 60 का लक्ष्य प्राप्त किया जाना पाया गया तथा 60 हजार 868 तरमीम लंबित पाए गए।

आरसीएमएस टाईमलाइन डैशबोर्ड में कुल 566 लंबित प्रकरणों में 561 प्रकरण का निराकरण किया गया, 5 प्रकरण लंबित पाए गए। जबकि आरसीएमएस के नवीन प्रकरणों के कुल 690 लंबित प्रकरणों में से 441 प्रकरणों का निराकरण किया जाना 249 प्रकरण लंबित पाए गए।

इसी तरह समग्र ईकेवायसी में कुल 75 हजार 950 आवेदको के प्रकरणों में 6356 आवेदकों की ईकेवायसी की गई तथा 69 हजार 594 आवेदकों की ईकेवायसी लंबित पाये जाने के कारण राजस्व महाअभियान में राज्य की कुल 430 तहसीलों में तहसील रीठी की रैंक 336वें पायदान पर तथा जिले मे राजस्व महाअभियान में तहसील 7वीं रैंक पर है।

जो शासन की महत्वपूर्ण योजना राजस्व महाअभियान के क्रियान्वयन में रूचि नहीं लेना एवं अपने कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है। संभागायुक्त अभय वर्मा ने शासन की महत्वपूर्ण योजना राजस्व महाअभियान के क्रियान्वयन में रूचि नहीं लेने के कृत्य को कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता पर तहसीलदार रीठी आकांक्षा चौरसिया को नोटिस जारी कर 10 दिवस के भीतर पक्ष प्रस्तुत न करने पर संबंधित के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 अनुसार लद्यु शास्ति अधिरोपित करनें हेतु निर्देशित किया है।

 

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम

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