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नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023: 16 अप्रैल 2026 से अधिसूचना जारी, महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में बड़ा कदम

नई दिल्ली।नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023: 16 अप्रैल 2026 से अधिसूचना जारी, महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में बड़ा कदम। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम उठाते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह अधिनियम 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023: 16 अप्रैल 2026 से अधिसूचना जारी, महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में बड़ा कदम

सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा-1 की उप-धारा (2) के तहत केंद्र सरकार ने लागू होने की तिथि निर्धारित की है। हालांकि, इस तिथि के चयन को लेकर सरकार की ओर से कोई विस्तृत कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।

33% महिला आरक्षण का प्रावधान

सितंबर 2023 में पारित इस ऐतिहासिक कानून का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत (एक-तिहाई) सीटें आरक्षित करना है। यह प्रावधान देश में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

क्रियान्वयन में समय-सीमा की चुनौती

हालांकि अधिनियम प्रभावी हो चुका है, इसके वास्तविक क्रियान्वयन को लेकर समय-सीमा अभी भी चर्चा में है। कानून के अनुसार, महिला आरक्षण का लागू होना जनगणना और उसके बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते इसके तत्काल प्रभाव में आने की संभावना सीमित मानी जा रही है।

2029 चुनाव पर नजर

इसी बीच सरकार की ओर से तीन नए विधेयक लाए जाने की भी चर्चा है, जिनका उद्देश्य कानूनी अड़चनों को दूर कर 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण को लागू करना बताया जा रहा है।

फिलहाल, राजनीतिक और कानूनी विशेषज्ञों के बीच इस अधिनियम के समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर बहस जारी है।

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