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MP Transfer Policy: मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब विशेष परिस्थिति में ही होंगे तबादले!

MP Transfer Policy: मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब विशेष परिस्थिति में ही होंगे तबादले! मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को अपनी तबादला नीति जारी कर दी है। इसको लेकर लंबे समय से इंतजार हो रहा था। प्रदेश में अब विभागीय मंत्री के अनुमोदन से विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर हो सकेंगे।

MP Transfer Policy: मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब विशेष परिस्थिति में ही होंगे तबादले!

  • प्रतिबंध अवधि में तथा स्थानांतरण नीति से हटकर सामान्यतः केवल निम्न अपवादिक परिस्थितियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के स्थानांतरण आदेश विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी किए जा सकेंगे।
  • गंभीर बीमारी यथा कैंसर, लकवा, हृदयाघात या पक्षाघात इत्यादि से उत्पन्न तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर।
  • ऐसे न्यायालयीन निर्णय के अनुक्रम में, जिसके माध्यम से प्रदत्त आदेश के अनुपालन के अतिरिक्त और कोई विधिक विकल्प शेष न हो। किंतु ऐसी परिस्थिति में स्थानांतरित किये जा रहे स्थान पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो।
  • शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर शिकायत/गंभीर अनियमितता/गंभीर लापरवाही जिसमें विभाग द्वारा म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन के क्रम में मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 14 अथवा 16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है।
  • लोकायुक्त संगठन/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस द्वारा शासकीय सेवक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से किए जाने वाले स्थानांतरण।

यहां पढ़ें पूरा आदेश

Transfer Policy 2025 page 0001

 

 

 

 

Usha Pamnani

20 वर्षों से डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता में देश-विदेश, फ़िल्म, खेल सहित सामाजिक खबरों की एक्सपर्ट, वर्तमान में यशभारत डॉट कॉम में वरिष्ठ जिला प्रतिनिधि