मध्यप्रदेश

MP High Court: दोपहिया वाहन पर बैठे हैं तो पहनना होगा हेलमेट, महिलाओं के लिए भी जरूरी

MP High Court। महिला हो या पुरुष दोपहिया वाहन पर बैठें हैं तो हेलमेट अनिवार्य है। इस संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में 2011 से लंबित दो जनहित याचिकाओं का बुधवार को निराकरण हो गया।

शासन ने कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश मोटरयान अधिनियम की उस धारा को ही विलोपित कर दिया गया है जिसके तहत हेलमेट पहनने से छूट दी जा रही थी।

कोर्ट ने यह कहते हुए कि जब धारा ही विलोपित हो गई तो याचिकाओं का कोई मतलब नहीं याचिकाएं निराकृत कर दीं।

शासन की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने कोर्ट को बताया कि मप्र मोटरयान अधिनियम की जिस धारा के तहत महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट देने का प्रविधान था लेकिन 3 मार्च 2021 को अधिसूचना जारी कर इस धारा को ही विलोपित कर दिया गया है। अब ये अस्तित्व में नहीं है। ऐसी स्थिति में याचिकाओं का कोई मतलब नहीं। कोर्ट ने याचिकाएं निराकृत कर दीं।

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