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मध्य प्रदेश में अब 24 घंटे खुले रहेंगे बाजार, नगर निगमों में प्रयोग

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भोपाल । मध्य प्रदेश के भोपाल,  इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, कटनी समेत सभी 16 नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्रों में बाजार रातभर रोशन रहेंगे। बाजार, रेस्टोरेंट, माल, होटल, बिजनेस सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यालय 24 घंटे खुले रहेंगे। हालांकि पब, बार, क्लब, शराब दुकानें नियत समय पर ही बंद होंगे।

पायलट प्रोजेक्ट का था प्लान

पहले श्रम विभाग ने भोपाल और  इंदौर नगर निगम क्षेत्र में इस व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करना प्रस्तावित किया था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी नगर निगम क्षेत्रों में इस लागू करने के लिए कहा है। इसके बाद श्रम विभाग ने मध्य प्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के नियम की धारा 6 में संशोधित प्रस्तावित कर विधि विभाग को भेज दिया है। अगले सप्ताह से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

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