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भगोड़े के टैग पर भड़के शराब कारोबारी विजय माल्या: एक्स पर पोस्ट कर बोले- ‘कर्ज से दोगुनी वसूली हुई, मेरा बचा हुआ पैसा कब लौटाओगे?’

भगोड़े के टैग पर भड़के शराब कारोबारी विजय माल्या: एक्स पर पोस्ट कर बोले- ‘कर्ज से दोगुनी वसूली हुई, मेरा बचा हुआ पैसा कब लौटाओगे?’

लंदन/भोपाल (Yashbharat.com)। बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक और भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या एक बार फिर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर सिलसिलेवार पोस्ट करते हुए माल्या ने खुद पर लगे ‘भगोड़े’ और ‘धोखेबाज’ के टैग पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। माल्या ने दावा किया है कि भारतीय जांच एजेंसियों ने उन पर बकाया कर्ज से दोगुनी से भी ज्यादा रकम वसूल कर ली है, ऐसे में अब उनका बाकी पैसा उन्हें वापस मिलना चाहिए।

‘कर्ज ₹6,203 करोड़ का, वसूली हुई ₹14,131 करोड़ की’

बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल हलफनामे का हवाला देते हुए विजय माल्या ने कई बड़े दावे किए हैं:

  • दोगुनी से ज्यादा वसूली: माल्या के अनुसार, अदालत में उनके ऊपर 6,203 करोड़ रुपये का कर्ज तय हुआ था, जबकि ईडी के हलफनामे के मुताबिक 2021 तक उनसे 14,131.60 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।

  • कर्मचारियों का भुगतान: उन्होंने कहा कि ईडी ने उनकी जब्त संपत्ति से ही किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों को 350 करोड़ रुपये बांटे थे।

  • रिफंड की मांग: माल्या ने सवाल उठाया कि बैंकों और एजेंसियों द्वारा बकाए से अधिक पैसा वसूलने के बावजूद उन्हें मीडिया में ‘धोखेबाज’ कहा जा रहा है। उन्होंने सरकार से उनका अतिरिक्त पैसा (रिफंड) वापस लौटाने की मांग की है।

‘मैं मर्जी से नहीं रुका, यूके छोड़ने पर कानूनी रोक है’

खुद को भारत लौटने से भागने वाला भगोड़ा कहे जाने पर माल्या ने सफाई दी:

  • यूके के स्थायी निवासी: माल्या ने कहा कि वे 1992 से ही यूनाइटेड किंगडम (UK) के स्थायी निवासी हैं।

  • कानूनी अड़चनें: उन्होंने आरोप लगाया कि वे अपनी मर्जी से यूके में नहीं रुके हैं, बल्कि कानूनी बंदिशों और भारतीय एजेंसियों की कार्रवाई के कारण उनके यूके छोड़ने पर रोक लगी हुई है।

अदालत और भारत सरकार का रुख सख्त

माल्या के इन दावों के बावजूद भारत सरकार और अदालतें उनके प्रति बेहद सख्त रुख अपनाए हुए हैं:

  • संसद में सरकार का जवाब: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्ट किया था कि विजय माल्या, नीरव मोदी समेत 15 लोगों को ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018’ के तहत भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, माल्या के प्रत्यर्पण के लिए प्रयास जारी हैं।

  • हाईकोर्ट से झटका: बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी माल्या की याचिका पर कड़ी फटकार लगाते हुए साफ कर दिया है कि जानबूझकर भारतीय कानूनों से भाग रहा व्यक्ति अदालत से किसी राहत की उम्मीद नहीं रख सकता।

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