Katni Tadipar Action: 6 जिलों में एंट्री बैन: मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले आदतन अपराधी पर चला कानून का चाबुक, 24 घंटे के भीतर जिला छोड़ने का अल्टीमेटम
Katni Tadipar Action: 6 जिलों में एंट्री बैन: मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले आदतन अपराधी पर चला कानून का चाबुक, 24 घंटे के भीतर जिला छोड़ने का अल्टीमेटम
Katni Tadipar Action: 6 जिलों में एंट्री बैन: मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले आदतन अपराधी पर चला कानून का चाबुक, 24 घंटे के भीतर जिला छोड़ने का अल्टीमेटम
कटनी: कटनी जिले में आपराधिक तत्वों और गुंडे-बदमाशों के खिलाफ जिला प्रशासन का कड़ा रुख लगातार जारी है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने माधवनगर क्षेत्र के एक शातिर और आदतन अपराधी के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की है।
कलेक्टर ने आरोपी को 24 घंटे के भीतर कटनी सहित आसपास के 5 अन्य जिलों की राजस्व सीमाओं से आगामी 3 माह की अवधि के लिए निष्कासित (जिला बदर) करने का हुक्म जारी कर दिया है।
पुलिस अधीक्षक (SP) के प्रतिवेदन पर हुई बड़ी कार्रवाई
यह पूरी दंडात्मक कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (SP) कटनी से प्राप्त विस्तृत आपराधिक प्रतिवेदन और रिपोर्ट के आधार पर की गई है:
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कौन है अपराधी: जिला बदर किया गया आरोपी साहिल वंशकार (उम्र 21 वर्ष), पिता रमेश उर्फ लल्लू वंशकार, कटनी के बंगला लाइन (थाना माधवनगर) का निवासी है।
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इलाके में था खौफ: साहिल एक शातिर और आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ अकेले माधवनगर थाने में 6 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
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अपराधों की फेहरिस्त: आरोपी के कारनामों में आम नागरिकों के साथ सरेराह मारपीट करना, लोगों को जान से मारने की खौफनाक धमकियां देना, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना और तोड़फोड़ कर दहशत फैलाना जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।Katni Tadipar Action: 6 जिलों में एंट्री बैन: मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले आदतन अपराधी पर चला कानून का चाबुक, 24 घंटे के भीतर जिला छोड़ने का अल्टीमेटम
सुधरने का नहीं लिया नाम, अब भुगतना होगा अंजाम
माधवनगर थाना पुलिस द्वारा समय-समय पर साहिल वंशकार के खिलाफ कई बार वैधानिक, दंडात्मक और प्रतिबंधात्मक (बाउंडओवर) कार्यवाहियां की गईं, लेकिन इसके बावजूद उसके आचरण और व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। वह लगातार अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहा।
कलेक्टर का सख्त आदेश: क्षेत्र में शांति, सौहार्द और सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने सख्त रवैया अपनाया है। आदेश के मुताबिक साहिल वंशकार को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की सीमाओं को छोड़ना होगा। इसके साथ ही वह आगामी 3 महीनों तक कटनी से सटे पड़ोसी जिलों जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना और उमरिया की राजस्व सीमाओं के भीतर भी कदम नहीं रख सकेगा। यदि वह इस अवधि में कहीं भी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सीधे जेल भेजने की सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।








