Jabalpur Court News: वॉट्सएप चैट व फोटोग्राफ्स देखने के बाद कोर्ट ने युवक को दी जमानत
जबलपुर । Jabalpur Court News: वॉट्सएप चैट व फोटोग्राफ्स देखने के बाद कोर्ट ने युवक को दी जमानत विशेष न्यायाधीश, एससीएसटी, सुनील कुमार जैन की अदालत ने अग्रवाल कंपाउंड, रामपुर निवासी राहुल ठाकुर व शिकायतकर्ता युवती के बीच हुए वॉट्सएप चैट व फोटोग्राफ्स देखने के बाद राहत प्रदान कर दी। आवेदक को प्रत्येक पेशी में हाजिर रहने के निर्देश के साथ जमानत का लाभ दिया गया है।
मामले की सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से अधिवक्ता हर्षपाल वर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जिस युवती की शिकायत पर अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उसकी और आवेदक की दोस्ती थी। पांच वर्ष तक दोनों ने वॉट्सएप पर चेटिंग की। साथ में घूमने-फिरने गए, जिसके फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध हैं।
जिन्हें देखने पर दोनों के बीच गहरी मित्रता साबित होती है। किसी वजह से संबंध में खटास आने के कारण दुर्भावनावश रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। जिसके बाद आवेदक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ट्रायल में लंबा समय लगने की संभावना है। ऐसे में जमानत दी जानी चाहिए। अदालत ने संभी बिंदुओं पर गौर करने के बाद राहत प्रदान कर दी।

