Friday, May 15, 2026
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ITR Filing Update: असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए पोर्टल लाइव; 31 जुलाई से पहले भरें रिटर्न, वरना बढ़ सकती है मुश्किल; जानें ITR-1 से जुड़ी नई शर्तें

ITR Filing Update: असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए पोर्टल लाइव; 31 जुलाई से पहले भरें रिटर्न, वरना बढ़ सकती है मुश्किल; जानें ITR-1 से जुड़ी नई शर्तें।  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2025-26 (AY 2026-27) के लिए ITR फाइलिंग की एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। इसके साथ ही अब करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न भरने का रास्ता साफ हो गया है। विभाग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विकल्प खुले रखे हैं, ताकि टैक्सपेयर्स अपनी सुविधा के अनुसार ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकें।

ITR Filing Update: असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए पोर्टल लाइव; 31 जुलाई से पहले भरें रिटर्न, वरना बढ़ सकती है मुश्किल; जानें ITR-1 से जुड़ी नई शर्तें

डेडलाइन याद रखें: 31 जुलाई 2026

उन सभी व्यक्तियों के लिए जिन्हें टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि आखिरी दिनों में सर्वर पर बढ़ने वाले लोड और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए फाइलिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए।

कौन भर सकता है ITR-1 (सहज)?

यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी प्रोफाइल ‘सिंपल’ है:

  • आय सीमा: सालाना कुल आय 50 लाख रुपये तक हो।

  • आय के स्रोत: सैलरी, पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी, और बैंक ब्याज (FD/Saving)।

  • अन्य लाभ: 5,000 रुपये तक की कृषि आय और ₹1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (112A)।

इनके लिए ITR-1 नहीं है:

यदि आपकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से है, आपके पास एक से अधिक मकान हैं, या आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं, तो आप ITR-1 फॉर्म का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

पहली बार फाइल करने वालों के लिए 3 बड़े बदलाव

टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस बार कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा:

  1. आधार अनिवार्य: अब केवल वेरिफाइड आधार नंबर ही मान्य होगा। एनरोलमेंट आईडी (Enrollment ID) से काम नहीं चलेगा।

  2. लोन की जानकारी: यदि आपने कोई लोन लिया है, तो बैंक का नाम, लोन अमाउंट और अकाउंट नंबर जैसी जानकारियां सटीकता से भरनी होंगी।

  3. बैंक अकाउंट्स: आपके सभी ‘एक्टिव’ बैंक अकाउंट्स की जानकारी देना अब अनिवार्य है।

AIS और Form 26AS का ‘महा-मिलान’

रिटर्न भरने से पहले अपने AIS (Annual Information Statement) और Form 26AS को डाउनलोड कर लें। अगर आपकी दी गई जानकारी और विभाग के पास मौजूद डेटा में अंतर हुआ, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है या आपका रिफंड अटक सकता है।

Usha Pamnani

20 वर्षों से डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता में देश-विदेश, फ़िल्म, खेल सहित सामाजिक खबरों की एक्सपर्ट, वर्तमान में यशभारत डॉट कॉम में वरिष्ठ जिला प्रतिनिधि