House on rent: विदेशी को मकान किराये पर देने से पहले जान लें नियम तो नहीं होगा नुकसान

House on rent : क्या आप विदेशी नागरिक को अपना मकान किराये पर देने की सोच रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने पर आप मुसीबतों में फंस सकते है? हाल ही में गुरुग्राम में सोहना रोड की एक आवासीय सोसायटी में 52 फ्लैट मालिकों पर इसी कारण मुकदमा दर्ज किया गया है।
इस महीने की शुरुआत में स्वतंत्रता दिवस से पहले नियमित सुरक्षा जांच के दौरान भोंडसी थाना पुलिस को पता चला कि सेंट्रल पार्क इलाके के 52 मकानों में बगैर किसी जरूरी कानूनी अधिसूचना के विदेशी नागरिक रह रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, ‘मकान मालिकों ने पुलिस को इसकी जानकारी भी नहीं दी थी और आवश्यक फॉर्म सी भी नहीं भरा था।’ यह भले औपचारिकता मात्र लगती हो मगर इसकी अवहेलना करने पर जुर्माना और कारावास सहित गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
House on rent : क्या है फॉर्म ‘सी’ और क्यों है जरूरी
विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ने फॉर्म सी को भरना अनिवार्य किया है जो एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका उपयोग विदेशी नागरिकों के मकान की निगरानी और उसकी देखरेख के लिए किया जाता है, जिससे सुरक्षा और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उनकी गतिविधियों पर नजर रखना सुनिश्चित हो सके। भारतीय कानून के मुताबिक, किसी भी विदेशी नागरिक को मौद्रिक लाभ के बदले मकान देने वालों को यह फॉर्म जमा करना होगा, भले ही आप उसे कुछ घंटे के लिए ही मकान दे रहे हों।
गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया, ‘जब भी कोई विदेशी नागरिक किसी के होटल, गेस्ट हाउस अथवा फ्लैट में रुकता है तो उन्हें इसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए और विदेशी अधिनियम की धारा 7 के तहत फॉर्म सी भरना चाहिए।’ उन्होंने चेताया कि इसकी अवहेलना करने वालों के लिए विदेशी अधिनियम की धारा-14 के तहत पांच साल तक की सजा का प्रावधान भी है। यह कानून 1946 के विदेशी अधिनियम और विदेशियों के पंजीकरण नियम, 1992 में निहित है, जो विदेशी नागरिकों के प्रवास और इसकी जानकारी देने वाले मालिकों की जिम्मेदारियों को दर्शाता है।
विदेशी नागरिकों को किराये पर मकान देने से पहले क्या करें?
अगर आप अपना फ्लैट, मकान अथवा अन्य तरह का आवास विदेशी नागरिक को किराये पर देने की सोच रहे हैं तो इन नियमों का आपको पालन करना होगा। एफआरआरओ में कराएं पंजीकरण : फॉर्म सी जमा करने से पहले आपको विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के साथ पंजीकरण कराना होगा। यह पंजीकरण एक बार की प्रक्रिया है जो आपको विदेशी नागरिकों को मकान देने के लिए वैध बनाती है।
कैसे करें पंजीकरण : आप एफआरआरओ की आधिकारिक वेबसाइट अथवा अपने स्थानीय एफआरआरओ दफ्तर में भी पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी निजी जानकारी, संपत्ति की जानकारी और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
आवश्यक दस्तावेज : इसमें आपकी संपत्ति की सेल डीड अथवा किरायानामा की प्रति, आपके नाम पर यूटिलिटी बिल और पहचान पत्र शामिल हो सकता है। होटल, गेस्ट हाउस और अन्य वाणिज्यिक आवासों के लिए संचालन लाइसेंस जैसे अतिरिक्त दस्तावेज भी जमा कराने पड़ सकते हैं।
जमा करें फॉर्म सी : एक बार पंजीकृत होने के बाद आपको हर विदेशी मेहमान के लिए उनके चेक-इन करने के 24 घंटे के भीतर फॉर्म सी जमा करना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को विदेशी नागरिक के बारे में तुरंत जानकारी दी गई है।
कहां जमा करें : फॉर्म सी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के प्लेटफॉर्म इंडियनएफआरआरओ डॉट जीओवी डॉट इन के जरिये ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इसके लिए आपको अतिथि की पूरी जानकारी देनी होगी, जिसमें पासपोर्ट और वीजा की जानकारी के साथ-साथ अपनी संपत्ति का भी विवरण बताना होगा।
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आगंतुक रजिस्टर रखें : फॉर्म सी जमा करने के अलावा आपको भारतीय और विदेशी दोनों आगंतुकों का हाथ से लिखा हुआ रजिस्टर (फॉर्म बी) रखना होगा। अगर कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उन्हें यह दिखाना होगा।