Fake Paneer Ban in Maharashtra: सावधान-होटल-ढाबों पर बिकने वाले ‘नकली पनीर’ पर महाराष्ट्र में लगा पूर्ण प्रतिबंध; बेचना पड़ेगा भारी, हो सकती है उम्रकैद

पूर्ण प्रतिबंध: महाराष्ट्र सरकार (FDA) ने राज्य भर में गैर-डेयरी/एनालॉग (प्लास्टिक व वेजिटेबल ऑयल से बना) पनीर बनाने, बेचने और परोसने पर 1 साल का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है

Fake Paneer Ban in Maharashtra: सावधान-होटल-ढाबों पर बिकने वाले ‘नकली पनीर’ पर महाराष्ट्र में लगा पूर्ण प्रतिबंध; बेचना पड़ेगा भारी, हो सकती है उम्रकैद

मुंबई: आम जनता के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. राज्य में एनालॉग पनीर (Analogue Paneer – नकली या नॉन-डेयरी पनीर) के निर्माण, भंडारण, परिवहन, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से रोक (Complete Ban) लगा दी गई है. छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र देश का ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जिसने नकली पनीर के खिलाफ इतना सख्त कदम उठाया है.

खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य में किसी भी रूप में एनालॉग पनीर का व्यवसाय करना अब कानूनन अपराध होगा.

FDA का सख्त रुख: धोखाधड़ी पर लगेगी उम्रकैद तक की सजा!

खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यापारी या दुकानदार एनालॉग (नकली) पनीर को असली दुग्ध उत्पाद (डेयरी पनीर) बताकर बेचेगा, तो इसे ग्राहकों के साथ सीधी धोखाधड़ी माना जाएगा.

क्या होता है एनालॉग (Analogue) पनीर और क्यों है यह खतरनाक?

बहुत से लोग अनजाने में होटल, कैटरिंग और ढाबों पर एनालॉग पनीर का सेवन कर लेते हैं.

 छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र बना दूसरा राज्य

गौरतलब है कि देश में सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने एनालॉग पनीर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था. हालांकि, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों ने स्पष्ट किया है कि FSSAI के मानकों के अनुसार आने वाले अन्य खाद्य पदार्थ जैसे फ्रोजन डेजर्ट (Frozen Dessert), प्रोसेस्ड चीज़ और मिक्स्ड फैट स्प्रेड इस बैन के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि वे अलग श्रेणी में पंजीकृत हैं.

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