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मतदाता सूची से फर्जी नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 की सीमा तय: चुनाव आयोग ने जारी किए सख्त नियम

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मतदाता सूची से फर्जी नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 की सीमा तय: चुनाव आयोग ने जारी किए सख्त नियम

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने मतदाता सूची से नाम हटाने के नाम पर फॉर्म-7 के दुरुपयोग और आधारहीन आपत्तियों को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है। आयोग ने व्यक्तिगत मतदाताओं द्वारा फॉर्म-7 दाखिल करने की अधिकतम सीमा तय कर दी है।

नए नियमों के मुताबिक, अब एक व्यक्तिगत मतदाता पूरे दावा-आपत्ति चक्र के दौरान अधिकतम 10 फॉर्म-7 ही जमा कर सकेगा। वहीं, मतदाता सूची के निरंतर अपडेशन (Continuous Updation) के दौरान एक महीने में अधिकतम 5 आवेदन ही दिए जा सकेंगे।

क्यों पड़ी सीमा तय करने की जरूरत?

आयोग के संज्ञान में आया था कि कुछ लोग बिना किसी ठोस आधार के बड़ी संख्या में फॉर्म-7 दाखिल कर रहे थे। इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे थे:

  1. जिन निर्दोष मतदाताओं के नामों पर बेवजह आपत्ति की जाती थी, उन्हें मानसिक व व्यावहारिक परेशानी होती थी।

  2. बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) और निर्वाचन अधिकारियों पर अत्यधिक व अनावश्यक कार्यभार बढ़ जाता था।

नए नियमों की मुख्य बातें:

झूठी शिकायत पर जेल और कार्रवाई की चेतावनी

चुनाव आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जांच के दौरान कोई भी आपत्ति या शिकायत झूठी, मनगढ़ंत या परेशान करने की नीयत से पाई गई, तो आवेदक के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

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