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सामग्री का भुगतान न करने पर न्यायालय ने दिया जिला पंचायत को कुर्क करने का आदेश

कटनी। उच्च न्यायालय जबलपुर ने जिला पंचायत कटनी की कुर्की का आदेश जारी किया है। यह मामला करीब 22 साल पुराना है। न्यायालय ने सिगमा इंटरप्राइजेस जबलपुर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जिला करीब 33 लाख रुपये की वसूली के लिए जिला पंचायत को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। माननीय न्यायालय ने 29 नवम्बर की तारीख में वारंट भी जारी किया है। इस मामले में 23 साल बाद फरियादी सिगमा इंटरप्राइजेस के बी.के. मिश्रा को न्याय मिला है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा सामग्री खरीदी का भुगतान नहीं किया था। जिस पर फरियादी ने कोर्ट की शरण ली थी। जिस पर न्यायलय ने फरियादी के पक्ष में आदेश सुनाते हुए तैतीस लाख पच्चीस हजार रुपए का भुगतान तुरंत करने का जिला पंचायत कटनी सीईओ को आदेश दिया है। भुगतान ना करने पर न्यायलय ने जिला पंचायत भवन कुर्की कर सील करने के आदेश दिए है। न्यायलय के आदेश के बाद फरियादी सहित जिला पंचायत भवन को कुर्की करने आज कोर्ट का स्टाफ कटनी आया। इसको लेकर आज जिला पंचायत में हड़कंप मचा रहा।

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