Sunday, May 17, 2026
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नन्हेंलाल वर्मा को भ्रष्टाचार के आरोप में 4 साल की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना, अदालत का फैसला

Rewa: नन्हेंलाल वर्मा को भ्रष्टाचार के आरोप में 4 साल की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना, अदालत का फैसला। नन्हेंलाल वर्मा तत्कालीन तहसीलदार मऊगंज जिला रीवा को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹10,000 के अर्थदंड तथा धारा 13 (1) डी एवं 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹15000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

शिकायतकर्ता अखिलेश मिश्रा से सीमांकन के आदेश पर स्थगन लगाने के एवज में ₹80000 रिश्वत की मांग की गई थी, जिसे दिनांक 04/06/2016 को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। गौरतलब है कि नन्हे लाल वर्मा कटनी में भी नजूल तहसीलदार के पद पर पदस्थ रह चुके हैं।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम