बस स्टैंड में नियमों की अनदेखी करने वालों पर निगम की कार्यवाही, पांच कबाड़ व्यवसायियों पर 15 हजार रूपये जुर्माना,अवैध गैस रिफिलिंग पर भी कार्रवाई, फायर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर गैस सिलेंडर जब्
कटनी। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावित करने और सार्वजनिक मार्गों पर अव्यवस्थित तरीके से व्यवसाय संचालित कर नागरिकों के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में मंगलवार को निगम की स्वास्थ्य एवं अतिक्रमण शाखा की संयुक्त टीम ने बस स्टैंड परिसर में कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन कर कबाड़ व्यवसाय संचालित करने वाले पांच लोगों पर कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया। साथ ही संबंधित व्यवसायियों को निर्धारित सीमा में ही व्यवसाय करने तथा सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई।
दरअसल, बस स्टैंड परिसर में सार्वजनिक मार्ग तक कबाड़ सामग्री फैलाकर व्यवसाय किए जाने से न केवल सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, बल्कि यात्रियों एवं आम नागरिकों को आवागमन में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस संबंध में लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निगम की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों पर व्यवसाय की आड़ में आवागमन बाधित करने और स्वच्छता व्यवस्था बिगाड़ने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी।
अवैध गैस रिफिलिंग पर भी सख्ती, सिलेंडर जब्त
इसी दौरान बस स्टैंड के बाहर बिना वैध लाइसेंस एवं आवश्यक अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन किए घरेलू गैस सिलेंडर से ऑटो में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते पाए जाने पर निगम के अग्निशमन एवं अतिक्रमण विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए गैस सिलेंडर जब्त किया। घरेलू गैस सिलेंडर से वाहनों में अनधिकृत तरीके से गैस भरना गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा करता है, जिससे आगजनी एवं विस्फोट जैसी दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा, सार्वजनिक मार्गों की सुगमता एवं शहर की स्वच्छता व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों की अनदेखी कर कारोबार करने वालों के विरुद्ध जुर्माने एवं जब्ती सहित सख्त कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

