कटनी में बारूद के गोदामों पर ‘कलेक्टर का छापा’: नियमों की उड़ी धज्जियां, 10 बड़े विस्फोटक लाइसेंसधारियों को नोटिस; रद्द हो सकते हैं लाइसेंस
कटनी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से इस वक्त की एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आ रही है। विस्फोटक भंडारण (मैगजीन) के नियमों में गंभीर लापरवाही और उल्लंघन पाए जाने पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर गठित जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर जिले के 10 विस्फोटक भंडारण लाइसेंसधारियों को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किए गए हैं। जांच दल को मौके पर कई मैगजीन स्थल बंद मिले, साथ ही रिकॉर्ड्स में भारी हेराफेरी और नियमों की अनदेखी पाई गई है।
जांच दल की रिपोर्ट में हुए ये 4 बड़े खुलासे
कलेक्टर द्वारा गठित विशेष जांच दल ने जब मैगजीन स्थलों का औचक निरीक्षण किया, तो वहां विस्फोटक नियम, 2008 की सरेआम धज्जियां उड़ती मिलीं:
- मौके पर ताले: कई मैगजीन (विस्फोटक भंडारण स्थल) निरीक्षण के दौरान पूरी तरह बंद पाए गए।
- गायब मिले रिकॉर्ड: मौके पर अनिवार्य और आवश्यक सरकारी अभिलेख (अकाउंट बुक्स/स्टॉक रजिस्टर) उपलब्ध नहीं थे।
- शर्तों की अनदेखी: लाइसेंस जारी करते समय जिन अनिवार्य सुरक्षा शर्तों को लागू किया गया था, उनका पालन नहीं हो रहा था।
- प्रतिवेदन न देना: संबंधित लाइसेंसधारियों द्वारा नियमों के मुताबिक दी जाने वाली त्रैमासिक (Quarterly) रिपोर्ट भी प्रशासन को प्रस्तुत नहीं की गई थी।
इन लाइसेंसधारियों पर गिरी गाज (Separated Notices)
प्रशासनिक नियमों के तहत जिन कारोबारियों के पास अलग-अलग स्थानों पर एक से अधिक मैगजीन संचालित हैं, उन्हें हर लाइसेंस के लिए पृथक (अलग) नोटिस थमाया गया है। नोटिस पाने वालों की सूची इस प्रकार है:कटनी में बारूद के गोदामों पर ‘कलेक्टर का छापा’: नियमों की उड़ी धज्जियां, 10 बड़े विस्फोटक लाइसेंसधारियों को नोटिस; रद्द हो सकते हैं लाइसेंस
- तहसील विजयराघवगढ़ (ग्राम सलैया पहराई – कैमोर): सुमित्रा ग्रोवर (2 नोटिस), रंजन ग्रोवर (2 नोटिस), मदन लाल ग्रोवर और संगीता ग्रोवर।
- तहसील बरही (ग्राम बिचपुरा): कामतानाथ स्टोन (डायरेक्टर आनंद सोमानी)।
- तहसील कटनी (ग्राम भटगवां): रूपनारायण मीणा (मेसर्स श्री गुरूकृपा इंटरप्राइजेज)।
- तहसील बहोरीबंद (ग्राम पौंडी): एसएनएस संडरसन।
- ग्राम दुरघटी पिपरिया: कमल लाइम इंडस्ट्रीज।
6 जुलाई को कलेक्ट्रेट कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश
सभी नोटिसधारी कारोबारियों को जिला प्रशासन ने कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है:
तारीख और समय: सभी 10 लाइसेंसधारियों को 6 जुलाई को दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट न्यायालय, कटनी में व्यक्तिगत रूप से (In-person) उपस्थित होना होगा।
उन्हें कोर्ट के सामने यह स्पष्ट करना होगा कि विस्फोटक नियम, 2008 के गंभीर उल्लंघन के मामले में उनके मैगजीन लाइसेंस को निलंबित (Suspend) या निरस्त (Cancel) क्यों न कर दिया जाए।
एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी
प्रशासन ने नोटिस में साफ तौर पर सचेत किया है कि यदि निर्धारित तिथि और समय पर कोई भी लाइसेंसधारी या उनका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, तो इसे नियमों की अवहेलना माना जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रशासन मामले पर एकपक्षीय (Ex-parte) कार्रवाई करते हुए सीधे लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी खुद उद्यमी की होगी।








