CMHO, सिविल सर्जन अस्पताल अधीक्षक सहित कई को मिले मजिस्ट्रेटियल अधिकार
जबलपुर यशभारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत नॉवल कोरोना को संक्रामक रोग घोषित किया गया है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को जिला मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव अथॉरटी घोषित किया गया है। इसी तरह प्रावधानित समस्त अधिकार उपरोक्त अधिकारियों के साथ चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता को भी दिए गए है।
अधिकारों के तहत इन सभी को अब संक्रमण प्रभावित घरो या क्षेत्र को खाली कराने व्यक्तियो के आवागमन संक्रमण प्रभावित सामग्री को नष्ट करने, परिवहन आदि पर रोक लगाने की शक्ति प्राप्त होगी। इसके साथ ही बाजार क्षेत्र को प्रतिबंधित करने या किसी स्थान विशेष को बाजार चिन्हित करने मेले उत्सव आदि पर रोक लगाने की शक्ति मिलेगी।

