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केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: बिना प्रमोशन के मिलेगा सीधा हाई पे-लेवल, DoPT ने जारी किया नया आदेश

केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: बिना प्रमोशन के मिलेगा सीधा हाई पे-लेवल, DoPT ने जारी किया नया आदेश

नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग के लागू होने की सुगबुगाहट के बीच केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों के लिए एक बड़ा और राहत देने वाला फैसला लिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक नया ऑफिस मेमोरेंडम (O.M.) जारी कर ‘नॉन-फंक्शनल अपग्रेडेशन’ (NFU) के नियमों को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। इस नए आदेश के बाद कुछ खास बैच के अफसरों को बिना किसी पदोन्नति (Promotion) के ही सीधे ऊंचे पे-लेवल (Pay Level) का लाभ मिलने जा रहा है।

 क्या है NFU नियम और कैसे काम करेगा?

सामान्यतः सरकारी नौकरियों में उच्च पे-लेवल (वेतनमान) तभी मिलता है जब अधिकारी का प्रमोशन होता है। लेकिन ‘ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज’ (OGAS) के अधिकारियों के लिए सरकार ने NFU व्यवस्था बनाई है:

  • उदाहरण से समझें: मान लीजिए किसी बैच के IAS अधिकारी को केंद्र सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी (Joint Secretary) के पद पर प्रमोट किया जाता है।

  • समान वित्तीय लाभ: यदि उसी बैच के अन्य ‘ग्रुप ए’ सेवा के अधिकारियों का प्रमोशन किन्हीं कारणों से रुक जाता है, तो NFU नियम के तहत उन अधिकारियों को भी उसी ऊंचे पे-स्केल (Pay Level) का फायदा मिलने लगेगा।

  • पद वही, सैलरी बड़ी: इस व्यवस्था में अधिकारी का पद, काम और प्रशासनिक अधिकार पुराने वाले ही रहते हैं, लेकिन उन्हें वित्तीय लाभ और सैलरी बड़े पद की मिलने लगती है।

 लाभ पाने के लिए DoPT की सख्त शर्तें

DoPT के आदेश के मुताबिक, बिना प्रमोशन हाई पे-लेवल का लाभ पाने के लिए अधिकारियों को कुछ अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होंगी:

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