Wednesday, April 8, 2026
Latest:
FEATURED

BSP सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप तय, दी थी जान से मारने की धमकी

स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने घोसी के बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी, अपमानित करने, जान से मारने की धमकी देने और आईटी एक्ट की धाराओं में आरोप तय कर दिया है।
कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अतुल राय की ओर से दी गई आरोप से उन्मोचित किए जाने की अर्जी खारिज कर दी थी। मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. बालमुकुंद कर रहे हैं।

प्रकरण वाराणसी के लंका थाने का है। आरोप है कि सांसद अतुल राय ने सात मार्च 2018 को अपनी पत्नी से मिलवाने के बहाने चितईपुर स्थित अपने फ्लैट में पीड़िता को बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

यह भी आरोप है कि अतुल राय ने अश्लील वीडियो भी बनाई और इसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैक मेल किया था। सांसद ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

शपथ लेने के मामले की सुनवाई पूरी आदेश सुरक्षित
स्पेशल कोर्ट ने सांसद अतुल राय की अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली और निर्णय के लिए शनिवार की तारीख नियत की है । अतुल राय ने कोर्ट में अर्जी देकर मांग की थी कि उन्हें पुलिस अभिरक्षा में पेरोल पर संसद शपथ लेने के लिए भेजा जाए। विशेष लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह और एडीजीसी राजेश गुप्ता और पीड़िता के अधिवक्ता प्रमोद सिंह नीरज ने आदि ने अर्जी का विरोध किया है।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम

Leave a Reply