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RDU कर्मचारियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत: प्रोबेशन में 70-80-90% वेतन काटने का नियम रद्द, 6% ब्याज के साथ मिलेगा बकाया एरियर

RDU कर्मचारियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत: प्रोबेशन में 70-80-90% वेतन काटने का नियम रद्द, 6% ब्याज के साथ मिलेगा बकाया एरियर

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDU) के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने परिवीक्षा (प्रोबेशन) अवधि के दौरान 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन देने की विश्वविद्यालय की शर्त को निरस्त करते हुए पूरा न्यूनतम वेतनमान भुगतान करने का आदेश दिया है।

3 साल की कटौती को दी गई थी चुनौती

न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने प्रभात कुमार सोनी व अन्य कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कर्मचारियों की नियुक्ति के समय पहले तीन वर्षों में क्रमशः 70%, 80% और 90% वेतन देने की शर्त रखी गई थी, जिसे याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

90 दिनों में 6% ब्याज के साथ भुगतान के निर्देश

मामले में पैरवी करते हुए अधिवक्ता सौरभ गुप्ता ने 31 अक्टूबर 2025 के युगलपीठ के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें प्रोबेशन अवधि में भी न्यूनतम वेतनमान को कर्मचारियों का अधिकार माना गया था। हाई कोर्ट ने उस निर्णय को लागू मानते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं को बकाया एरियर का भुगतान 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 90 दिनों के भीतर किया जाए। Court ने इसी के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है।

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