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धार के भोजशाला परिसर विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 6 अप्रैल से रोजाना सुनवाई होगी

धार के भोजशाला परिसर विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 6 अप्रैल से रोजाना सुनवाई होगी

धार के भोजशाला परिसर विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 6 अप्रैल से रोजाना सुनवाई होगी: धार के ऐतिहासिक और विवादित भोजशाला परिसर मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने गुरुवार को महत्वपूर्ण सुनवाई की। कोर्ट ने आदेश दिया कि 6 अप्रैल से इस केस पर हर रोज सुनवाई होगी।

धार के भोजशाला परिसर विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 6 अप्रैल से रोजाना सुनवाई होगी

सुनवाई जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगलपीठ द्वारा की जा रही है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बहस की शुरुआत याचिकाकर्ताओं के तर्कों से होगी, उसके बाद आपत्तिकर्ताओं को अपनी दलील रखने का अवसर मिलेगा।

मामला क्या है?

हिंदू पक्ष का दावा: भोजशाला देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर है। मुस्लिम पक्ष का दावा: यह *11वीं सदी का कमाल मौला मस्जिद है।वर्तमान स्थिति: परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधीन है।

कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने हाल ही में परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया, ताकि इसकी ऐतिहासिक संरचना और मूल स्वरूप का पता लगाया जा सके।

 पिछली सुनवाई और निरीक्षण

16 मार्च को हाईकोर्ट ने दो अप्रैल से नियमित सुनवाई की तारीख तय की थी और परिसर का निरीक्षण करने का आदेश दिया था।  28 मार्च को जस्टिस शुक्ला और जस्टिस अवस्थी ने धार में परिसर का निरीक्षण किया।

एएसआई के 7 अप्रैल, 2003 के आदेश के अनुसार  हिंदू पक्ष को हर मंगलवार पूजा करने की अनुमति। मुस्लिम पक्ष को हर शुक्रवार नमाज अदा करने की अनुमति।

 

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