वैधानिक अनुमति के बिना मैरिज गार्डन का संचालन करना पड़ा भारी,सत्यजोत लॉन और विरासत मैरिज गार्डन सी
कटनी। नगर पालिक निगम कटनी द्वारा बिना वैधानिक अनुमति एवं निर्धारित नियमों के विपरीत संचालित विवाह स्थलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को निगम प्रशासन ने राम मनोहर लोहिया वार्ड अंतर्गत केलवारा रोड स्थित सत्यजोत लॉन तथा आचार्य विनोबा भावे वार्ड स्थित विरासत मैरिज गार्डन को सील कर उनके संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।
*आदर्श उपविधि, 2020” का उल्लंघन*
निगम प्रशासन द्वारा की गई जांच में पाया गया कि सत्यजोत लॉन के संचालक ने “मध्यप्रदेश नगर पालिका विवाह स्थल पंजीयन एवं आदर्श उपविधि, 2020” के अंतर्गत आवश्यक अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं कराया था। वहीं विरासत मैरिज गार्डन के संचालक द्वारा विवाह स्थल संचालन के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति ही प्राप्त नहीं की गई थी। वैधानिक अनुमति एवं आवश्यक औपचारिकताओं के अभाव में दोनों संस्थानों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की गई।
नोडल अधिकारी कॉलोनी सेल अंशुमान सिंह ने बताया कि संबंधित संचालकों को पूर्व में नोटिस जारी कर नियमानुसार पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्धारित समयावधि में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए और न ही वैधानिक अनुमति प्राप्त की गई। इसके चलते निगम प्रशासन को नियमानुसार कठोर कार्रवाई करते हुए दोनों मैरिज गार्डनों को सील करने की कार्यवाही की गई है।उन्होंने बताया कि नगर में नियमों की अनदेखी कर संचालित अन्य विवाह स्थलों की भी जांच की जा रही है। निर्धारित मानकों एवं उपविधियों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण प्रभारी मानेंद्र सिंह सहित निगम का अमला उपस्थित रहा
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