कटनी: मिथ्याछाप गरम मसाला बेचने वाले किराना व्यापारी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना
कटनी: मिथ्याछाप गरम मसाला बेचने वाले किराना व्यापारी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना
कटनी: मिथ्याछाप गरम मसाला बेचने वाले किराना व्यापारी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना
कटनी : खाद्य पदार्थों में मिलावट और भ्रामक ब्रांडिंग (मिसब्रांडिंग) करने वालों के खिलाफ कटनी प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री नीलांबर मिश्रा के न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, पोस्ट ऑफिस गली रोड स्थित मेसर्स सुमित किराना के संचालक पर 45 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।
क्या है पूरा मामला?
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा लगातार बाजारों की निगरानी की जा रही है। इसी सिलसिले में:
- निरीक्षण: खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अशोक कुर्मी ने 5 दिसंबर 2020 को मेसर्स सुमित किराना का औचक निरीक्षण किया था।
- संदेह और जब्ती: निरीक्षण के दौरान दुकान संचालक श्री जगदीश चांदवानी के पास विभिन्न प्रकार के मसालों का भंडारण मिला। यहाँ रखे “दिव्य ज्योति मिक्स गरम मसाला” के पैक्ड उत्पाद पर संदेह होने पर अधिकारियों ने नियमानुसार उसका सैंपल (नमूना) लिया।
- लैब रिपोर्ट में खुलासा: सील बंद नमूने को जब राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया, तो 1 फरवरी 2021 को आई जांच रिपोर्ट में इस गरम मसाले को ‘मिथ्याछाप’ (मिसब्रांडेड) पाया गया। इसके बाद विभाग ने व्यापारी के खिलाफ न्यायालय में केस दर्ज करा दिया।
लगातार अनुपस्थिति के बाद ‘एकपक्षीय कार्रवाई’
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा दुकान संचालक को पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया था। लेकिन व्यापारी बार-बार अनुपस्थित रहा और कोई जवाब पेश नहीं किया। व्यापारी के इस ढुलमुल रवैये को देखते हुए न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और लैब रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।
अदालत का फैसला: अपर कलेक्टर न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि व्यापारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं धारा 52 का सीधा उल्लंघन किया गया है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ है।
30 दिनों के भीतर राशि जमा करने के निर्देश
न्यायालय ने दोषी व्यापारी को आदेशित किया है कि जुर्माने की 45 हजार रुपये की राशि 30 दिनों के भीतर सरकारी खजाने (ट्रेजरी चालान) में जमा कर उसकी रसीद कोर्ट में पेश करे। यदि तय समय सीमा के भीतर जुर्माना राशि जमा नहीं की जाती है, तो अधिनियम की धारा 96 के तहत कुर्की या अन्य कड़ी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मुख्य बिंदु (Headline Highlights):
- दुकान का नाम: मेसर्स सुमित किराना, पोस्ट ऑफिस गली, कटनी।
- संचालक: श्री जगदीश चांदवानी।
- अवैध उत्पाद: दिव्य ज्योति मिक्स गरम मसाला (मिसब्रांडेड)।
- जुर्माना राशि: ₹45,000/-
- कार्रवाई करने वाले अधिकारी: अपर कलेक्टर श्री नीलांबर मिश्रा एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अशोक कुर्मी।








