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57वीं GST काउंसिल की बैठक: कारोबारियों को बड़ी राहत, गिरफ़्तारी का नियम समाप्त और पेनल्टी में भारी कटौती

nirmla sitaraman

57वीं GST काउंसिल की बैठक: कारोबारियों को बड़ी राहत, गिरफ़्तारी का नियम समाप्त और पेनल्टी में भारी कटौती

विशेष रिपोर्ट (यशभारत.कॉम): जीएसटी (GST) से जुड़े कारोबारियों और करदाताओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित 57वीं जीएसटी परिषद (57th GST Council Meeting) की बैठक में कर नियमों से जुड़े कई बड़े और व्यापार-अनुकूल फैसले लिए गए हैं।

इन नए बदलावों का मुख्य उद्देश्य छोटी-मोटी गलतियों या देरी पर कारोबारियों के खिलाफ की जाने वाली सख्त और कठोर कार्रवाइयों को कम करना तथा व्यापार करने की प्रक्रिया (Ease of Doing Business) को और आसान बनाना है। 57वीं GST काउंसिल की बैठक: कारोबारियों को बड़ी राहत, गिरफ़्तारी का नियम समाप्त और पेनल्टी में भारी कटौती

1. गिरफ़्तारी का अधिकार समाप्त और प्रॉसिक्यूशन की सीमा में बढ़ोतरी

जीएसटी काउंसिल ने टैक्सपेयर्स के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अधिकारियों के पास मौजूद गिरफ़्तारी के अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।

2. पेनल्टी में 60% की कटौती और सामान्य गलतियों पर राहत

3. छोटे टैक्स मामलों में ₹10,000 तक कोई नोटिस नहीं

4. माल की जांच और जब्ती के नियम हुए सरल

5. रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन प्रक्रिया में तेजी

6. 3 दिनों में मिलेगा 90% तक जीएसटी रिफंड

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