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वोटर कार्ड के अलावा 12 अन्य दस्तावेज के आधार पर डल सकेगा वोट

वोटर कार्ड के अलावा 12 अन्य
दस्तावेज के आधार पर डल सकेगा वोट
जबलपुर। विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान वोट डालने के अधिकार को सरल बनाने के लिये निर्वाचन आयोग ने वोटर कार्ड के अलावा 12 अन्य दस्तावेज वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में शामिल किए हैं। वोटर कार्ड न होने या फोटो बेमेल होने पर मतदाता सूची में नाम होने के बाद अन्य कोई पहचान संबंधी परेशानी आने पर 12 दस्तावेजों के आधार पर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा जिन दस्तावेजों को पहचान के रूप में मान्य किया गया है उनमें पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं केन्द्र सरकार अपने-अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र मान्य किए जाएंगे। पहचान के रूप में बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेनकार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड भी वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में शामिल हैं। फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र व आधारकार्ड भी वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किए जा सकेंगे।

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