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लोन का 1 रुपया रह गया बकाया तो बैंक ने शख्स को घोषित किया डिफॉल्टर  

चेन्नई। तमिलनाडु में एक सहकारी बैंक ने एक ग्राहक को उसके लोन में एक रुपया बकाया बताकर डिफॉल्टर घोषित कर दिया और फिर 138 ग्राम सोना लौटाने से इनकार कर दिया। बैंक ने यह सोना ग्राहक से लोन देने की एवज में गिरवी रखा था। अब ग्राहक ने राहत के लिए मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया है।

याचिका में कांचीपुरम सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की पल्लवरम शाखा के सदस्य सी. कुमार ने कहा कि वह बैंक से साढ़े तीन लाख रुपए का सोना वापस पाने के लिए पांच साल से भटक रहा है।

बैंक ने 138 ग्राम सोना यह कहकर लौटाने से इनकार कर दिया कि उसके हरेक लोन खातें में एक-एक रुपए बकाया है। अब बैंक न तो सोना वापस कर रही है और न ही बकाया एक रुपया लेने को तैयार है।

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