मध्यप्रदेश

लाइसेंस का रिन्युअल नहीं तो पेनाल्टी, नहीं लिया तो कुछ नहीं

भोपाल ।  खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम भले ही लागू हुए भले ही 7 साल होने के आए हैं। लेकिन इसकी पैचीदगियों से व्यापारी परेशान हैं। ऐसे व्यापारी जिन्होंने लाइसेंस ले लिया और 11 महीने बाद नवीनीकरण का आवेदन नहीं दिया तो उन्हें 100 रुपए प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी चुकाना पड़ रही है। वहीं जिन्होंने लाइसेंस अब तक नहीं लिया वे मजे में हैं।

अधिनियम 2011 से प्रभावशील हुआ है। ऐसे व्यापारी जो खाने-पीने की सामग्री का कारोबार करते हैं उन्हें खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी है। उन्हें खाद्य सुरक्षा विभाग को आवेदन देना होता है। इसके बाद लाइसेंस जारी किया जाता है। 11 महीने में व्यापारी को नवीनीकरण का आवेदन नहीं देते हैं तो उन्हें 100 रुपए रोज के मान पेनाल्टी चुकाना होता है। व्यापारी को इसकी जानकारी नहीं रहती और वे एक साल बाद नवीनीकरण कराते हैं तो पेनाल्टी ली जाती है। अब तक कई व्यापारी पेनाल्टी भर चुके हैं।

अधिनियम के प्रावधान

  • अधिनियम बना 2006 में।

  • लागू हुआ 2011 में ।

  • ऐसे व्यापारी जो खाने-पीने की वस्तुएं बेचते हैं उन्हें लाइसेंस लेना जरूरी है।

  • शहर में 8000 से ज्यादा व्यापारी हैं इसमें से अब तक 4500 व्यापारी लाइसेंस ले चुके हैं।

  • अधिनियम की तारीख अब तक 4 बार आगे बढ़ चुकी है।

  • लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करने पर 100 रुपए रोज के मान से पेनाल्टी का प्रावधान है।

  • 12 लाख से ऊपर आय वाले व्यापारी की सालाना फीस 2000 रुपए और इससे कम वाले व्यापारियों को 100 रुपए शुल्क चुकाना होता है।

इन्होंने चुकाई पैनल्टी

  • शर्मा स्टोर संचालक 11 महीने में लाइसेंस का नवीनीकरण का आवेदन करने में चूक गए। 12 दिन बाद जब वे पहुंचे तो 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनसे पेनाल्टी वसूली गई। उन्हें 1200 रुपए चुकाना पड़े।

  • सदर बाजार में जैन किराना स्टोर के संचालक ने भी पेनाल्टी चुकाई। उन्होंने पेनाल्टी के तौर पर 3300 रुपए विभाग को देना पड़े। जब उन्होंने खाद्य विभाग से इस संबंध में पूछा तो जवाब मिला इतनी राशि तो चुकाना पड़ेगी।

यह भी है परेशानी

30 दिन में लाइसेंस का नवीनीकरण होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर लाइसेंस निरस्त हो सकता है। कंप्यूटरीकृत प्रोग्राम से ऐसा हो नहीं रहा है। लाइसेंस 12 महीने के लिए जारी किया रहा है, लेकिन नवीनीकरण 11 महीने बाद कराना जरूरी है ऐसा नहीं होने पर 100 रुपए प्रतिदिन के मान से पेनाल्टी लगती है।

इनका कहना है

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 साल का लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंस का नवीनीकरण 11 महीने में किया जाता है। समय निकलने पर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लगती है – लोकेन्द्र सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी भिंड

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम

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