बराती और घरातियों के लिये चुनाव आयोग का आदेश बना आफत
जबलपुर। विधानसभा चुनाव में मतदान की तिथि के 48 घंटे के दरमियान होने वाले विवाहों में घराती और बाराती दोनों पक्षों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि बाहरी विधानसभा क्षेत्र से बारात आती है तो घराती पक्ष को इसकी सूचना पहले थाने में देनी होगी ।ऐसा नहीं करने पर इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इतना ही नहीं बारात के समय अपने साथ तलवार या कटार रखने के लिए भी दूल्हे को थाने से इजाजत लेनी होगी, ऐसा ना करने पर कार्रवाई हो सकती है। जानकारी के मुताबिक चुनाव के लिए लागू आचार संहिता के कारण 48 घंटे पहले बाहरी लोगों को विधानसभा क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा, ऐसे में बाहर से आने वाली बारात में शामिल लोगों को भी परेशान होना पड़ेगा। आचार संहिता के तहत मतदान के 48 घंटे पहले जिले की सीमाओं के चेक पोस्ट पर सख्ती बरती जाएगी, इस दौरान बाहर से आने वाले लोगों को रोका जाएगा चुनाव के नवंबर को विवाह मुहूर्त है। प्रशासन ने बारातियों को प्रवेश दिया तो भी थाने में बारातियों के साथ बैंड बाजा और दूल्हे को तलवार रखने की अनुमति लेनी होगी। नहीं होगी धूम आचार संहिता के कारण डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है। नाच गाने के बगैर रातों में धूम नहीं दिखेगी। पाबंदी के कारण बिना धूमधाम की बारात निकालना होगी और अन्य कार्यक्रमों के समय प्रत्याशी पार्टी विशेष से जुड़े लोग जेब में नगदी तौर पर सिर्फ 50,000 ही रख सकेंगे, इससे अधिक नगदी रकम रखना भारी पड़ सकता है।
हमने कुछ निर्देश जारी किए हैं, इसका पालन करना अनिवार्य है, अगर किसी के घर मांगलिक कार्य हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दिशा निर्देशों का पालन करें: ओम नमः शिवाय अर्जरिया, उप जिला निर्वाचन अधिकारी








