यहां जानिए किन स्थितियों में आपको टिकट कैंसलेशन का रिफंड के तौर पर एक भी रुपया नहीं मिलेगा :

तत्काल टिकट: आप यात्रा की तारीख से एक दिन पहले तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास कंफर्म तत्काल टिकट है और आप इसे कैंसल करना चाहते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपका तत्काल टिकट वेटिंग में है तब रेलवे नियमों के मुताबिक कुछ राशि काट ली जाएगी और बाकी आपको रिफंड हो जाएगा।

कंफर्म्ड टिकट: ट्रेन आने के चार घंटे पहले तक अगर आपने कंफर्म्ड टिकट कैंसल नहीं किया और टीडीआर यानी टिकट डिपॉजिट रिसीट फाइल नहीं की है तो कोई भी रिफंड नहीं मिल पाएगा।

RAC ई-टिकट: अगर आपके पास रिजर्वेशन एगेन्स्ट कैंसलेशन (RAC) ई-टिकट है और आपने ट्रेन के डिपार्चर समय के 30 मिनट पहले कैंसल नहीं किया है तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

वेटिंग के साथ आई-टिकट: ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर से 30 मिनट पहले कम्प्युटराइज्ड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटर से आई-टिकट कैंसल किया जा सकता है। यह RAC या वेटिंग टिकट्स भी सच है। इसके बाद कोई रिफंड जनरेट नहीं किया जाता है।

प्रीमियम स्पेशल ट्रेन में बुकिंग: प्रीमियम स्पेशल ट्रेनों के लिए आईआरसीटीसी नियमों के अनुसार, कंफर्म्ड या RAC टिकट कैंसलेशन की अनुमति नहीं है। टिकट केवल तभी कैंसल हो सकते हैं अगर ट्रेन रद्द हो जाए।

आंशिक रूप से कंफर्म्ड ई-टिकट: ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के 30 मिनट पहले अगर टिकट कैंसल नहीं किया गया और TDR फाइल नहीं हुआ तो कोई रिफंड नहीं होगा। यही नियम RAC और वेटिंग टिकट्स के लिए भी लागू होता है।

आई-टिकट खो जाए: यदि आपका आई-टिकट गुम हो जाता है, तो आप कैंसलेशन का लाभ नहीं उठा सकते हैं। हालांकि, रेलवे आपको एक डुप्लिकेट आई-टिकट जारी कर सकते हैं।