Traffic नियम हेलमेट पहनने वाले वाहन चालकों का चालान कटेगा जानिए ये नया नियम

Traffic नियम हेलमेट पहनने वाले वाहन चालकों का चालान कटेगा जानिए ये नया नियम कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाता हुआ पाया जाता है, तो उसका चालान कट सकता है। बिना हेलमेट के दो-पहिया मोटर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 1000 रुपये तक का चालान कट सकता है। सरकार द्वारा इस नियम को इसलिए लागू किया गया है।
हेलमेट पहनने पर भी चालान
हेलमेट पहनने पर भी दो हजार रुपये तक का चालान कट सकता है। अगर आपने सही हेलमेट को सही तरीके से नहीं पहना है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, मोटरसाइकिल या स्कूटर पर हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधने पर 1000 रुपये का चालान कट सकता है। यह चालान 194D MVA के तहत कटेगा। वहीं, चालक के अगर ऐसा हेलमेट पहना है, जो BIS रजिस्टर्ड नहीं है या फिर डिफेक्टिव है तो भी 1000 रुपये का चालान कट सकता है।
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Online चालान कैसे देखें
सबसे पहले https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं।
‘Check Online Service’ ऑप्शन पर जाएं।
दिए गए Check Challan Status पर क्लिक करें।
मांगी गई वाहन से जुड़ी जानकारी भरें।
कैप्चा भरें और Get details के ऑप्शन पर क्लिक करें।
अब चालान का स्टेटस दिख जाएगा।
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2 हजार रुपये तक का चालान
इसीलिए, सभी को हेलमेट पहनकर ही दो-पहिया वाहन की सवारी करनी चाहिए ,लेकिन, सिर्फ इतना काफी नहीं है। सिर्फ हेलमेट पहनना ही काफी नहीं है। हेलमेट को सही तरीके से पहनना और सही हेलमेट पहनना भी जरूरी है। वरना हेलमेट पहनने पर भी दो हजार रुपये तक का चालान कट सकता है।
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