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नगर निगम की कार्रवाई को एक पक्षीय बताया ठेका कंपनी ने, ईश्वर कृपा काम्पलेक्स की बेसमेंट पार्किंग पर कार्रवाई का मामला

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कटनी(YASHBHARAT.COM)। शहर के व्यस्त स्टेशन रोड स्थित ईश्वर कृपा कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर किए गए कथित अनधिकृत व्यावसायिक निर्माण के विरुद्ध नगर निगम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की है। नगर निगम की इस कार्रवाई को शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने, पार्किंग की समस्या कम करने और सार्वजनिक स्थानों के बेहतर उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार के निर्देशों के तहत की जा रही इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम का अमला और पुलिस बल मौके पर मौजूद है। बेसमेंट में निर्मित दुकानों और अन्य निर्माणों को हटाने की कार्रवाई का उद्देश्य निर्धारित पार्किंग क्षेत्र को उसके मूल उपयोग के लिए उपलब्ध कराना बताया जा रहा है।

पार्किंग बहाल होने से स्टेशन रोड के ट्रैफिक दबाव से मिल सकती है बड़ी राहत

कटनी का स्टेशन रोड क्षेत्र यात्रियों, व्यापारियों और आम नागरिकों की आवाजाही के लिहाज से महत्वपूर्ण है। रेलवे स्टेशन के आसपास वाहनों की अनियमित पार्किंग और सड़क पर बढ़ते यातायात दबाव के कारण कई बार जाम जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसे में यदि कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में निर्धारित पार्किंग व्यवस्था बहाल होती है और उसका व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित किया जाता है, तो सड़क किनारे खड़े वाहनों का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। इससे न केवल यातायात सुगम होने की उम्मीद है, बल्कि स्टेशन रोड की व्यवस्था, स्वच्छता और शहर की समग्र छवि में भी सुधार की संभावना है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब पार्किंग स्थल को नियमित रूप से उपयोग में लाया जाए और वाहनों की आवाजाही के लिए प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित हो।

नियमों की अनदेखी पर निगम का सख्त रुख

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईश्वर कृपा कॉम्प्लेक्स की दुकानों के विरुद्ध इससे पहले भी बकाया कर और नियमों के अनुपालन से जुड़े मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। अब बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर कथित अनधिकृत निर्माण को हटाने की कार्रवाई से नगर निगम ने भवन निर्माण संबंधी नियमों और पार्किंग प्रावधानों के अनुपालन का मुद्दा फिर से प्रमुखता से उठाया है। शहरी क्षेत्रों में बेसमेंट पार्किंग का निर्धारित उद्देश्य व्यावसायिक निर्माण के बजाय वाहनों के लिए स्थान उपलब्ध कराना होता है, बशर्ते संबंधित स्वीकृत नक्शे और लागू नियमों में ऐसा प्रावधान हो। यदि स्वीकृत भवन मानचित्र और मौके की स्थिति में अंतर पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई करना नगर निगम की जिम्मेदारी है। इससे अन्य भवन संचालकों को भी भवन निर्माण और पार्किंग संबंधी नियमों के पालन का संदेश मिल सकता है।

ठेका कंपनी के अपने अगल तर्क

इस कार्रवाई के बीच मेसर्स खुशीराम एंड कंपनी मेसर्स से जुड़े किशोर बाधवानी ने नगर निगम कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि कार्रवाई से पहले उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई अथवा कंपनी का पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला, तो इस पहलू की भी नियमानुसार जांच की जानी चाहिए। नगर निगम की कार्रवाई का उद्देश्य यदि सार्वजनिक हित, यातायात सुधार और पार्किंग व्यवस्था बहाल करना है, तो उसके साथ निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संबंधित पक्ष को जारी किए गए नोटिस, उपलब्ध अभिलेख, स्वीकृत भवन मानचित्र और कार्रवाई के आधार को स्पष्ट करने से स्थिति अधिक पारदर्शी हो सकती है। यह भी आवश्यक है कि कंपनी का पक्ष सुने बिना किसी निष्कर्ष पर न पहुंचा जाए। यदि उनके पास निर्माण की स्वीकृति, संबंधित दस्तावेज या प्रक्रिया को लेकर कोई आपत्ति है, तो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उन तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं, यदि अभिलेखों में अनधिकृत निर्माण की पुष्टि होती है, तो लागू नियमों के अनुसार कार्रवाई का औचित्य भी स्पष्ट हो सकेगा।

शहर के हित और निष्पक्ष प्रक्रिया—दोनों जरूरी

ईश्वर कृपा कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में की जा रही कार्रवाई को केवल एक कॉम्प्लेक्स तक सीमित घटना के रूप में देखने के बजाय शहर की पार्किंग और यातायात व्यवस्था से जोड़कर देखना चाहिए। सार्वजनिक हित में नियमों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है, लेकिन किसी भी कार्रवाई की पारदर्शिता, वैधानिक आधार और प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देना प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाता है।

अब शहरवासियों की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि कार्रवाई के बाद बेसमेंट में पार्किंग व्यवस्था कितनी प्रभावी ढंग से बहाल होती है और स्टेशन रोड पर यातायात का दबाव कम करने के लिए नगर निगम आगे क्या कदम उठाता है।

नगर निगम की इस कार्रवाई से स्टेशन रोड की पार्किंग समस्या के समाधान की उम्मीद जरूर जगी है। अब जरूरत है कि नियमों के अनुपालन के साथ निष्पक्ष प्रक्रिया भी सुनिश्चित हो, ताकि शहर को बेहतर यातायात व्यवस्था का लाभ मिले और संबंधित पक्ष के अधिकारों का भी उचित सम्मान हो।

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