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TG Mohandas FIR: “प्रोटेस्ट करने वाली लड़कियों को रेप में मजा आता है” विवादित बयान पर टीजी मोहनदास पर Fir दर्ज, घिरे कानूनी शिकंजे में

प्रोटेस्ट में रेप पसंद है" छात्राओं पर घिनौनी टिप्पणी करने वाले TG मोहनदास पर FIR दर्ज, कानूनी शिकंजा कसा

TG Mohandas FIR: “प्रोटेस्ट करने वाली लड़कियों को रेप में मजा आता है” विवादित बयान पर टीजी मोहनदास पर Fir दर्ज, घिरे कानूनी शिकंजे में

तिरुवनंतपुरम: केरल पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आरएसएस के पूर्व विचारक और टीवी पैनलिस्ट टीजी मोहनदास के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और छात्राओं को लेकर की गई बेहद शर्मनाक और आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है। मोहनदास पर समाज में वैमनस्य फैलाने, सार्वजनिक शांति भंग करने और महिलाओं के खिलाफ अभद्र बयानबाजी करने के गंभीर आरोप लगे हैं।

 “रेप पसंद है…” मोहनदास के बयान पर भड़का आक्रोश

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, टीजी मोहनदास ने अपने यूट्यूब चैनल ‘पत्रिका’ (Patrika) पर 24 और 25 जुलाई को वीडियो शेयर करते हुए कई विवादित दावे किए थे:

  • सामूहिक दुष्कर्म की बात: मोहनदास ने दावा किया था कि दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सामूहिक दुष्कर्म (Gangrape) जैसी घटनाएं हो सकती हैं।

  • अत्यंत आपत्तिजनक बयान: उन्होंने वीडियो में कहा था कि “इन मामलों में कोई शिकायत दर्ज नहीं होगी, क्योंकि प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को रेप पसंद है और ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें रेप में मजा आता है।” उनके इस बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है।

“अगर मैं होता तो गोली चलाने का आदेश देता”

जांच के दायरे में आए वीडियो में मोहनदास ने न सिर्फ महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की, बल्कि हिंसा भड़काने वाली बातें भी कहीं:

  • उन्होंने कहा कि यदि वे प्रशासनिक पद पर होते, तो प्रदर्शन स्थल पर कर्फ्यू लागू कर देते।

  • उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शनकारियों को हटने का आदेश दिया जाता और न मानने पर ‘गोली चलाने का आदेश’ दिया जाता। कुछ लोगों की मौत या घायल होने के बाद स्थिति तुरंत नियंत्रण में आ जाती।

 साइबर पुलिस का बड़ा एक्शन: BNS और IT एक्ट में केस दर्ज

बुधवार को केरल पुलिस की साइबर विंग ने शिकायत मिलने के बाद टीजी मोहनदास के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मामला दर्ज किया है:

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  • दर्ज धाराएं: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 353(1)(b) (सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाली अफवाह), सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 66 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120(o) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

  • पुलिस का रुख: पुलिस का कहना है कि इन वीडियोज का मुख्य उद्देश्य जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच भय, तनाव और सार्वजनिक शांति भंग करना था।

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