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ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे, 10 साल का अनुभव भी जरूरी

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नई दिल्ली। सरकारी स्कूलों में कार्यरत वे शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं और 10 वर्ष से कम अध्यापन अनुभव रखते हैं। वहीं, सेवानिवृत्त शिक्षक, संविदा शिक्षक, शिक्षामित्र, शैक्षिक अधिकारी, निरीक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक भी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।

प्रत्येक आवेदक को उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य से संबंधित अभिलेख, सहायक सामग्री और रचनात्मक क्रियाकलाप का प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स, ऑडियो व वीडियो आदि ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। आवेदक द्वारा अपलोड की गई जानकारी एवं कोई भी अभिलेख, पत्र व ऑडियो-वीडियो सत्यापन में गलत पाया जाता है तो शिक्षक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा राज्य चयन समिति के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर 3 अनुशंसाओं को 25 जुलाई तक भेजा जाएगा। वहीं, राज्य चयन समिति को 6 अनुशंसाओं को राष्ट्रीय चयन समिति के ध्यानार्थ भारत सरकार के पोर्टल पर 4 अगस्त तक ऑनलाइन भेजना है।

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