बाथरूम जाने की नहीं दी इजाजत; मासूम छात्र के साथ टीचर की तालिबानी करतूत, FIR दर्ज
बाथरूम जाने की नहीं दी इजाजत; मासूम छात्र के साथ टीचर की तालिबानी करतूत, FIR दर्ज

बाथरूम जाने की नहीं दी इजाजत; मासूम छात्र के साथ टीचर की तालिबानी करतूत, FIR दर्ज
वाराणसी: विद्यालय को बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, जहाँ शिक्षक उन्हें ज्ञान और संस्कार देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी (Pandeypur, Varanasi) से एक ऐसी सनसनीखेज और हैवानियत भरी घटना सामने आई है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।
पांडेपुर क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में नर्सरी कक्षा के एक मासूम बच्चे द्वारा बाथरूम जाने की इजाजत मांगने पर मना करने और फिर पैंट में टॉयलेट हो जाने पर, शिक्षिका ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। गुस्साई शिक्षिका ने चाकू को आग में लाल करके मासूम के प्राइवेट पार्ट को जला दिया।
अनुमति न मिलने पर हुआ टॉयलेट, फिर मिली तालिबानी सजा
मिली जानकारी के अनुसार, पांडेपुर निवासी केसरी कुमार का मासूम बेटा क्षेत्र के ही एक निजी स्कूल में नर्सरी का छात्र है। घटना वाले दिन बच्चे ने अपनी शिक्षिका प्रीति कुशवाहा से बाथरूम जाने की अनुमति मांगी थी।
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क्रूरता की हदें पार: शिक्षिका द्वारा मना करने पर मासूम नियंत्रित नहीं कर सका और पैंट में ही टॉयलेट हो गया।
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दूसरे कमरे में ले जाकर दी सजा: इस बात से आगबबूला हुई शिक्षिका बच्चे को घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गई। वहाँ उसने चाकू को गर्म कर बच्चे के प्राइवेट पार्ट को दाग दिया और इसके बाद भी मन नहीं भरा तो उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी।
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मुंह खोलने पर दी धमकी: आरोपी शिक्षिका ने मासूम को डराया-धमकाया कि वह घर पर किसी को यह बात न बताए।
घर पहुंचकर बच्चे ने सुनाई आपबीती, उड़े परिजनों के होश
जब मासूम रोते-बिलखते घर पहुंचा और परिजनों ने उसकी हालत देखी, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चे ने रोते हुए शिक्षिका की पूरी हैवानियत बयान की। बाथरूम जाने की नहीं दी इजाजत; मासूम छात्र के साथ टीचर की तालिबानी करतूत, FIR दर्ज
घबराए माता-पिता तुरंत स्कूल पहुंचे और प्रधानाचार्य व प्रबंधन से जवाब मांगा, लेकिन स्कूल प्रशासन ने कोई संतोषजनक जवाब देने के बजाय टालमटोल शुरू कर दी। बच्चे की नाजुक स्थिति को देखते हुए परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए और तुरंत स्थानीय थाने का रुख किया।
पुलिस का कड़ा एक्शन: शिक्षिका और प्रिंसिपल पर BNS के तहत केस दर्ज
परिजनों की तहरीर पर वाराणसी पुलिस ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षिका प्रीति कुशवाहा, स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है:
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धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुँचाने (Voluntarily causing hurt) के लिए।
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धारा 118(1): खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुँचाने (Causing hurt by dangerous weapons/means) के लिए।
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धारा 351(2): आपराधिक धमकी देने (Criminal intimidation) के लिए।








