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बाल श्रम और बंधक श्रम पर सख्ती: 14-18 वर्ष के बच्चों का खतरनाक उद्योगों में नियोजन प्रतिबंधित

बाल श्रम और बंधक श्रम पर सख्ती: 14-18 वर्ष के बच्चों का खतरनाक उद्योगों में नियोजन प्रतिबंधित

बाल श्रम और बंधक श्रम पर सख्ती: 14-18 वर्ष के बच्चों का खतरनाक उद्योगों में नियोजन प्रतिबंधित

बाल श्रम और बंधक श्रम पर सख्ती: 14-18 वर्ष के बच्चों का खतरनाक उद्योगों में नियोजन प्रतिबंधित। जिले में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक उद्योगों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर पूरी तरह रोक है। श्रम विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि श्रम स्टार रेटिंग के लिए संस्थानों को बाल श्रम या बंधक श्रम मुक्त होना अनिवार्य है। उल्लंघन पाए जाने पर शून्य टॉलरेंस नीति के तहत संबंधित संस्थान को शून्य अंक मिलेंगे।

बाल श्रम और बंधक श्रम पर सख्ती: 14-18 वर्ष के बच्चों का खतरनाक उद्योगों में नियोजन प्रतिबंधित

इसके अलावा, बाल श्रमिक या बंधक श्रमिक नियोजित न करने वाले संस्थानों को भी श्रम स्टार रेटिंग पाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, भले ही अन्य मापदंडों में थोड़ी कमी हो।

कानूनी प्रावधान:

पुनर्वास योजना:

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