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एमपी में स्मार्ट मीटर योजना: 10 साल में चुकाने होंगे 25 हजार रुपये, जानें क्या हैं इसके नियम और शर्तें

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एमपी में स्मार्ट मीटर योजना: 10 साल में चुकाने होंगे 25 हजार रुपये, जानें क्या हैं इसके नियम और शर्तें।मध्य प्रदेश में लग रहे स्मार्ट मीटर की कीमत भले अभी नहीं चुकानी पड़ रही है, लेकिन अगले 10 साल तक स्मार्ट मीटर के नाम पर किस्त जमा करनी पड़ सकती है। यह दावा आपत्तिकर्ता एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल ने किया है।

एमपी में स्मार्ट मीटर योजना: 10 साल में चुकाने होंगे 25 हजार रुपये, जानें क्या हैं इसके नियम और शर्तें

मौजूदा बिजली कंपनी की सत्यापन याचिका में दर्ज आंकड़ों को देखकर उन्होंने मप्र विद्युत नियामक आयोग में आपत्ति दी है। उनका दावा है कि तीन तरह के टैरिफ मिलाकर एक मीटर में करीब 10 साल में तक उपभोक्ता करीब 25 हजार रुपये देने होंगे।

बिजली टैरिफ के जरिए अदा करनी होगी कीमत

उन्होंने बताया कि पावर मैनेजमेंट कंपनी ने अभी तक स्मार्ट मीटर के दाम नहीं तय किए हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को हर साल बिजली टैरिफ के माध्यम से स्मार्ट मीटर की कीमत अदा करनी होगी। यह एक तरह से किश्त होगी।

मीटर के रखरखाव पर भी देनी होगी राशि

मीटर के रखरखाव के नाम पर भी राशि स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी को देनी होगी। आपत्तिकर्ता ने बताया कि पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की सत्यापन याचिका में बताया कि 2.49 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

इसके लिए कंपनी ने 1770 रुपये प्रति मीटर प्रारंभिक के 44 करोड़ की मांग की है। इसके अलावा लीज शुल्क के 48 करोड़ खर्च होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी पांच प्रतिशत ही स्मार्ट मीटर लगे हैं।

अभी पूरी तरह से मीटर लगे भी नहीं हैं और पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 175 करोड़ रुपये की मांग कर दी है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने तीन हजार रुपये प्रति मीटर के अलावा 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ 123 करोड़ रुपये की मांग की है। पश्चिम क्षेत्र में भी करीब ढाई लाख मीटर वित्तीय वर्ष 2023-24 में लग पाए थे।

एमपी में स्मार्ट मीटर योजना: 10 साल में चुकाने होंगे 25 हजार रुपये, जानें क्या हैं इसके नियम और शर्तें

 

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