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ठेका श्रमिकों के नियोजन में पंजीयन व लाइसेंस अनिवार्य: कटनी श्रम आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश, लापरवाही पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

ठेका श्रमिकों के नियोजन में पंजीयन व लाइसेंस अनिवार्य: कटनी श्रम आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश, लापरवाही पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

ठेका श्रमिकों के नियोजन में पंजीयन व लाइसेंस अनिवार्य: कटनी श्रम आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश, लापरवाही पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

ठेका श्रमिकों के नियोजन में पंजीयन व लाइसेंस अनिवार्य: कटनी श्रम आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश, लापरवाही पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

कटनी: शासकीय विभागों, मंडलों, निगमों और निर्माण कार्यों से जुड़े संस्थानों में ठेका श्रमिकों तथा आउटसोर्स कर्मचारियों के नियोजन में वैधानिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। श्रम आयुक्त तन्वी हुड्डा ने सभी संबंधित संस्थानों को प्रमुख नियोजक (Principal Employer) के रूप में पंजीयन कराने और ठेकेदारों के लिए वैध लाइसेंस की अनिवार्यता समय पर पूरी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, किसी भी ठेके का कार्यादेश (Work Order) जारी होने पर उसकी एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय श्रम कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

बिना पंजीयन और लाइसेंस नियोजन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

श्रम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि प्रायः प्रक्रियात्मक जानकारी के अभाव या कार्यादेश की सूचना समय पर न मिलने के कारण वैधानिक औपचारिकताएं अधूरी रह जाती हैं। कानून के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

कार्यादेश जारी करते समय ध्यान रखने योग्य मुख्य बिंदु

  1. समीक्षा एवं सत्यापन: कार्यादेश जारी करने से पहले एजेंसियां व ठेकेदार के वैध और प्रभावी लाइसेंस की जांच करना आवश्यक होगा।

  2. श्रम कार्यालय को सूचना: जारी किए गए प्रत्येक कार्यादेश की प्रति क्षेत्रीय श्रम कार्यालय को भेजी जाएगी ताकि मार्गदर्शन व समन्वय बना रहे।

  3. कार्य प्रारंभ से पहले अनुपालन: कार्य शुरू करने से पहले वैधानिक अनुपालन और औपचारिकताओं की पूरी जांच की जाएगी।

मुख्य बिंदु एक नजर में:

नियम / विषय निर्धारित प्रावधान
श्रमिक सीमा 50 या उससे अधिक ठेका श्रमिक होने पर पंजीयन अनिवार्य
नियोजक की जिम्मेदारी प्रमुख नियोजक के रूप में पंजीयन कराना और वर्क ऑर्डर की प्रति श्रम कार्यालय को देना
ठेकेदार की जिम्मेदारी वैध लाइसेंस प्राप्त करना और कार्य शुरू करने से पहले प्रस्तुत करना
कानूनी धाराएं संविदा श्रम अधिनियम 1970 की धारा 7, 12 एवं 23

कठिनाई होने पर श्रम कार्यालय से लें मार्गदर्शन

यदि पंजीयन या लाइसेंस की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रक्रियात्मक समस्या आती है, तो संबंधित क्षेत्रीय श्रम पदाधिकारी या सहायक श्रम आयुक्त से संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। श्रम विभाग द्वारा इन वैधानिक नियमों को सुचारू रूप से लागू कराने और आउटसोर्स/ठेका श्रमिकों के हित एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

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