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मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा धारा 89 के अंतर्गत अधिरेापित की गई वसूली

मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा धारा 89 के अंतर्गत अधिरेापित की गई वसूली

मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा धारा 89 के अंतर्गत अधिरेापित की गई वसूली, भंडार क्रय नियमों के विपरीत क्रय की गई सोलर लाइटों के प्रकरण में ग्राम पंचायत खमरिया नं 2 जनपद पंचायत रीठी की सलमा बानो तत्‍कालीन सरपंच एवं तत्‍कालीन सचिव श्री अमित ताम्रकार द्वारा वर्ष 2019 में एक नग सोलर लाइट क्रय की गई।

जिसकी अनियमित व्‍यय वसूली योग्‍य राशि 36000 नियत करते हुये एवं  श्री महीप सिंह तत्‍कालीन सरपंच ,  दिनेश चंद पटैल तत्‍कालीन सचिव ग्राम पंचायत उमरिया जनपद पंचायत रीठी एक नग सोलर लाइट क्रय की गई जिसकी अनियमित व्‍यय वसूली योग्‍य राशि 32000 नियत करते हुये तथा ग्राम पंचायत करहिया जनपद पंचायत रीठी के तत्‍कालीन सरपंच हरिलाल सिंह ,  कृष्‍णकांत शुक्‍ला तत्‍कालीन सचिव दो नग सोलर लाइट क्रय की गई जिसकी अनियमित व्‍यय वसूली योग्‍य राशि 66000 पंचायतीराज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम की धारा 1993 की धारा 89  के तहत प्रकरण दर्ज कर संबंधितों से राशि वसूली का निर्धारण करते हुये न्‍यायालय मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी  जिला पंचायत कटनी द्वारा संबंधितों के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है ।

पेशी के दौरान ग्राम पंचायत खम्‍हरिया न 2 के सचिव श्री अमित ताम्रकार द्वारा अपने हिस्‍से की राशि 18000 जमा की गई इसी प्रकार तत्‍कालीन सरपंच ग्राम पंचायत उमरिया महीप सिंह एवं सचिव श्री दिनेश चंद पटेल ने पेशी दौरान 32000 रू शासन के खाते में जमा कराई तथा करहिया नं0 1 तत्‍कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा राशि जमा नहीं की गई जिस पर धारार 92 के तहत प्रकरण दर्ज कर वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।

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