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आरबीआई ने paytm पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंकों की सूची से हटाया; बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने के बाद फैसला

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आरबीआई ने paytm पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंकों की सूची से हटाया; बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने के बाद फैसला

विशेष रिपोर्ट (यशभारत.कॉम): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को आधिकारिक रूप से मान्यता-प्राप्त अनुसूचित बैंकों की दूसरी अनुसूची (Second Schedule of RBI Act, 1934) से बाहर कर दिया है। केंद्रीय बैंक द्वारा यह निर्णय कंपनी का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद लिया गया है। आरबीआई द्वारा इस संबंध में 31 जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे हाल ही में भारत के राजपत्र (Gazette of India) में प्रकाशित किया गया है।

अप्रैल में रद्द हुआ था बैंकिंग लाइसेंस

नियामकीय मानकों (Regulatory Standards) का लगातार उल्लंघन करने और गंभीर खामियां पाए जाने पर आरबीआई ने इसी साल 24 अप्रैल 2026 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था।

क्या होती है आरबीआई की ‘दूसरी अनुसूची’ (Second Schedule)?

आरबीआई अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में केवल उन्हीं वित्तीय संस्थानों और बैंकों को शामिल किया जाता है जो रिज़र्व बैंक के कड़े वित्तीय मानकों को पूरा करते हैं।

अनुसूचित बैंक बनने के फायदे:

अब लिस्ट से बाहर होने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) का दर्जा पूरी तरह समाप्त हो गया है।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पहले भी हुई हैं बड़ी कार्रवाइयां

वन97 कम्युनिकेशन्स (One97 Communications) के स्वामित्व वाली इस फिनटेक कंपनी पर आरबीआई लंबे समय से शिकंजा कस रहा था:

  1. मार्च 2022: नए ग्राहकों को जोड़ने (Onboarding) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई और आईटी सिस्टम के व्यापक ऑडिट के आदेश दिए गए।

  2. जनवरी-फरवरी 2024: मौजूदा ग्राहक खातों, पेटीएम वॉलेट, फास्टैग और प्रीपेड साधनों में नए डिपॉजिट, क्रेडिट या टॉप-अप स्वीकार करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था।

  3. अप्रैल 2026: आखिरकार बैंकिंग लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिया गया। आरबीआई ने paytm पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंकों की सूची से हटाया; बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने के बाद फैसला

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